फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   kanpur dehat news

रोक फिर भी एआरटीओ कार्यालय के बाहर लग रहीं ठेलियां

Tue, 05 Jan 2021 01:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Jan 2021 01:14 AM IST
विज्ञापन
kanpur dehat news
कानपुर देहात। एआरटीओ कार्यालय के बाहर अब गुमटी या अवैध दुकान लगाने पर रोक है। इसके बाद भी ठेलिया दुकानें लग रही हैं। यहां से ही दलाल काम कर रहे हैं। शासन के निर्देश के बाद भी अफसर अनदेखी कर रहे हैं।
विज्ञापन

एआरटीओ कार्यालय के बाहर गुमटी या अवैध अस्थायी दुकानें लगाने पर रोक है। लोग इन दुकानों पर ही वाहनों से संबंधित काम कराते हैं। इसका फायदा दलाल उठाते हैं और आमजन से धन उगाही करते हैं। शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग -3 के विशेष सचिव अनिल कुमार ने एआरटीओ कार्यालय के बाहर गुमटी व अवैध दुकानों को हटवाने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि यहां आमजन को भ्रमित कर दलाल धन उगाही करते हैं इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। सोमवार को अमर उजाला ने हकीकत की पड़ताल की। एआरटीओ कार्यालय के बाहर हाईवे सर्विस लेन तक कई ठेलिया व अस्थायी दुकानें लगी मिली। इन दुकानों पर फोटो कापी करने का काम भी हो रहा था। यहां कई युवक वाहनों संबधी काम के लिए आवेदन तैयार करते दिखे। वहीं कार्यालय में खिड़कियों पर सन्नाटा था। अफसरों की अनदेखी से एआरटीओ कार्यालय के बाहर का यह नजारा आम है।
विज्ञापन

जनहित गारंटी अधिनियम लागू है। इसमें तय समय में एआटीओ कार्यालय में काम होते हैं। दलालों के चक्कर में लोग न पड़े बल्कि सीधे कार्यालय में संपर्क करें। मंगलवार को कार्यालय के बाहर लगी अस्थायी दुकानों को हटवा दिया जाएगा। न मानने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। -मनोज वर्मा, एआरटीओ प्रशासन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed