फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Dehat: Life imprisonment to two, ten years to one for gang misdeed with minor

Kanpur Dehat: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो को उम्रकैद, एक को दस साल की सजा

Sat, 20 May 2023 11:58 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 20 May 2023 11:58 PM IST
सार

कानपुर देहात में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सहयोगी महिला को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Kanpur Dehat: Life imprisonment to two, ten years to one for gang misdeed with minor
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर देहात में रूरा क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के केस में 11 माह में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने शनिवार को दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सहयोगी महिला को 10 वर्ष की सजा सुनाई। सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व विकास सिंह ने बताया कि रूरा क्षेत्र में 17 जून 2022 को गांव की एक नाबालिग को शाम छह बजे पड़ोस में रहने वाली महिला माचिस लाने के बहाने से घर ले गई थी।

विज्ञापन


वहां पहले से मौजूद दया का पुरवा गांव निवासी जयदीप, भागदत्त का पुरवा निवासी तारबाबू व सराय गढ़ेवा निवासी गोलू ने उसके साथ दुष्कर्म व मारपीट की थी। पीड़ित ने घर पहुंच कर घटना की जानकारी परिजनों को दी थी। इसके बाद पिता की तहरीर पर रूरा थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने गोलू का नाम हटा दिया था। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को बचाव पक्ष व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तारबाबू, जयदीप उर्फ जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहयोगी रही मनीषा को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने तारबाबू व जयदीप पर 21-21 हजार रुपये अर्थदंड व मनीषा पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed