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कानपुर देहात : किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। सात साल पहले किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गजनेर निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2015 में कानपुर नगर के बिठूर क्षेत्र के नौरंगाबाद निवासी अजय कश्यप के खिलाफ पुत्री (16) को ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया था।
पीड़िता के बयान व चिकित्सीय परीक्षण के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 (पॉक्सो एक्ट) शैलेंद्र कुमार वर्मा कर रहे थे।
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गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी अजय कश्यप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अमित सिंह चौहान व विकास सिंह ने बताया कि पीड़िता व अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही हुई। अदालत ने दोषी पर लगाए गए अर्थदंड में से 35 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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गजनेर निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2015 में कानपुर नगर के बिठूर क्षेत्र के नौरंगाबाद निवासी अजय कश्यप के खिलाफ पुत्री (16) को ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया था।
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पीड़िता के बयान व चिकित्सीय परीक्षण के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 (पॉक्सो एक्ट) शैलेंद्र कुमार वर्मा कर रहे थे।
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गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी अजय कश्यप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अमित सिंह चौहान व विकास सिंह ने बताया कि पीड़िता व अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही हुई। अदालत ने दोषी पर लगाए गए अर्थदंड में से 35 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।