Kanpur Dehat Crime: नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, दोषी को तीन साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने प्रतीक को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
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कानपुर देहात के रूरा क्षेत्र में करीब पांच माह पहले नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात हुई थी। मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी ठहराते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा व अमित चौहान ने बताया कि रूरा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 25 नवंबर 2022 को वह अपनी दो बेटियों के साथ एक मोबाइल की दुकान में फोन ठीक करवा रही थी। उसी समय गैजूमऊ गांव निवासी प्रतीक उर्फ मिठाई लाल ने आकर उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करते हुए अश्लीलता की। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी।
मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने प्रतीक को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पांच माह में पूरी हुई सुनवाई
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक ने एक माह में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र 21 दिसंबर 2022 को अदालत में दाखिल किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 21 मार्च 2023 को आरोप तय किए थे। अदालत ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए करीब पांच माह में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया है।