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Kanpur: इरफान सोलंकी के गैंगस्टर के मुकदमे में 10 को तय हो सकते आरोप
Sat, 30 Aug 2025 10:05 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 30 Aug 2025 10:05 PM IST
सार
महाराजगंज जेल में बंद इरफान व कानपुर जेल में बंद रिजवान व इसराइल को तलब किया। जमानत पर बाहर चार अभियुक्तों को भी कोर्ट में हाजिर रहना होगा।
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इरफान सोलंकी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10 सितंबर को एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय गुप्ता की अदालत में आरोप तय किए जा सकते हैं। कोर्ट ने इरफान, रिजवान, शौकत और अज्जन उर्फ एजाज के आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए 10 सितंबर को सभी को कोर्ट में तलब कर लिया है।
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जाजमऊ थाने में नजीर फातिमा का घर जलाए जाने की घटना के बाद इरफान व उनके भाई रिजवान समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद कई और मुकदमे भी दर्ज हुए। इन मुकदमों के आधार पर इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मो. शरीफ, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मुर्सलीन खान उर्फ भोलू, मो. एजाज उर्फ अज्जन के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मुकदमे में सातों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट भेज दी गई है लेकिन दो साल बीतने के बाद भी आरोप तय नहीं हो सके हैं।
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मुकदमे में इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली और अज्जन उर्फ एजाज की ओर से आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिए गए थे। चारों ने गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किए जाने और उन पर कोई आरोप साबित न होने की बात कही थी। अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया था कि इनका अंतरजनपदीय स्तर का संगठित गिरोह है। अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाता है इसलिए इन पर आरोप तय कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों के आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए 10 सितंबर को सभी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सातों अभियुक्तों में से इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं जबकि रिजवान और इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में बंद हैं। इसके अलावा चारों हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो चुके हैं।