Kanpur Assault Case: पुलिस ने जारी किया नोटिस, अपनी-अपनी कार थाने में खड़ी कराएं, जानें क्या है वजह
Kanpur News: पुलिस ने घटना में शामिल रही दोनों पक्षों की महिलाओं से पुलिस के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 और अदालत के सामने धारा 164 के बयान दर्ज कराने को कहा गया है। अमोल दीप की ओर से दर्ज एफआईआर में पत्नी गुनीत भाटिया और भाजपा षार्षद सौम्या शुक्ला से छेड़छाड़ के आरोप दोनों पक्षों की तरफ से लगाए गए हैं।
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कानपुर में दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह भाटिया पर हमले के मामले में पुलिस ने आखिर वारदात में प्रयुक्त कारों की सुध ले ही ली। पुलिस ने दवा व्यापारी और भाजपा पार्षद पक्ष को नोटिस जारी कर टेक्निकल मुआयना कराने के लिए कारों को थाना परिसर में खड़ी कराने को कहा है। साथ ही दोनों पक्षों से वारदात के दौरान मौजूद रहीं महिलाओं के बयान दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं।
हैलट के सामने स्थित परफेक्ट सर्जिकल के मालिक अमोलदीप सिंह भाटिया श्यामनगर चकेरी में रहते हैं। 23 सितंबर को स्वरूपनगर से कार से घर लौटते समय जीटी रोड स्थित सिटी क्लब के पास ओवरटेक करने के चक्कर में यशोदानगर की भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित से विवाद हो गया था। आरोप है कि पार्षद पति ने साथियों के साथ कार से उतरकर दवा व्यापारी को पीट दिया।
दिल्ली में चल रहा है व्यापारी का इलाज
इससे दवा व्यापारी की दोनों आंखों और शरीर पर गंभीर चोट आई है। दवा व्यापारी का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में थाना रायपुरवा में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने घटना की विवेचना शुरू कर दी, लेकिन वारदात में प्रयुक्त दवा व्यापारी की थार और पार्षद पति की अर्टिगा कार को कब्जे में नहीं लिया था।
पुलिस ने जारी किया नोटिस, अपनी-अपनी कार थाने में खड़ी कराएं
इस पर सवाल उठे, तो पुलिस को दोनों कारों की याद आई। पार्षद की कार में हूटर लगे होने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वारदात के दस दिन बाद विवेचक दरोगा जय सिंह की तरफ से मंगलवार को नोटिस जारी कर अमोलदीप की थार और अकिंत की अर्टिगा कार रायपुरवा थाना परिसर में खड़ी कराए जाने को कहा गया है। अमोल दीप का आरोप है कि ओवरटेक के दौरान टक्कर मारकर उनकी कार को रोका था।
दोनों पक्षों की महिलाओं को बयान दर्ज कराने को कहा
इधर, पुलिस ने घटना में शामिल रही दोनों पक्षों की महिलाओं से पुलिस के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 और अदालत के सामने धारा 164 के बयान दर्ज कराने को कहा गया है। अमोल दीप की ओर से दर्ज एफआईआर में पत्नी गुनीत भाटिया और भाजपा षार्षद सौम्या शुक्ला से छेड़छाड़ के आरोप दोनों पक्षों की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले में क्रास एफआईआर दर्ज कर ली है।