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कानपुर: दुष्कर्म में सुरक्षा गार्ड को 10 साल कैद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 29 Jan 2022 11:47 AM IST
सार
किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सुरक्षा गार्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है
डरा-धमकाकर बेसमेंट में दुष्कर्म करता था
सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सीताराम को सजा सुनाई।
महाराष्ट्र के नासिक में रेप की वारदात सामने आई है।
- फोटो : social media
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अपार्टमेंट में घरेलू कामकाज करने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सुरक्षा गार्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।रतनलाल नगर कच्ची बस्ती निवासी 14 वर्षीय किशोरी क्षेत्र में स्थित गायत्री अपार्टमेंट में घरेलू कामकाज करने जाती थी।
अपार्टमेंट का बर्रा-2 निवासी गार्ड सीताराम पाल किशोरी को डरा-धमकाकर बेसमेंट में दुष्कर्म करता था। किशोरी के गर्भवती होने पर घरवालों को जानकारी हुई तो पीड़िता की बहन ने सात अप्रैल 2018 को गोविंदनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह व विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता, उसकी बहन समेत आठ गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सीताराम को सजा सुनाई।
विस्तार
अपार्टमेंट में घरेलू कामकाज करने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सुरक्षा गार्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।रतनलाल नगर कच्ची बस्ती निवासी 14 वर्षीय किशोरी क्षेत्र में स्थित गायत्री अपार्टमेंट में घरेलू कामकाज करने जाती थी।
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अपार्टमेंट का बर्रा-2 निवासी गार्ड सीताराम पाल किशोरी को डरा-धमकाकर बेसमेंट में दुष्कर्म करता था। किशोरी के गर्भवती होने पर घरवालों को जानकारी हुई तो पीड़िता की बहन ने सात अप्रैल 2018 को गोविंदनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह व विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता, उसकी बहन समेत आठ गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सीताराम को सजा सुनाई।
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