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Kannauj: नवाब के होटल को सीजमुक्त करने का आदेश, अब तीन जनवरी को होगी सुनवाई

Tue, 24 Dec 2024 11:49 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 24 Dec 2024 11:49 PM IST
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Kannauj: Order to release Nawab's hotel from seizure, now hearing will be held on January 3
कोर्ट के बाहर जानकारी देते अधिवक्ता - फोटो : अमर उजाला
सिविल जज सीनियर डिवीजन ने नवाब सिंह यादव व नीलू के 11.63 करोड़ के होटल चंदन को सीजमुक्त करने के आदेश दिए है। इस संबंध में प्रशासन व पुलिस से आख्या मांगी है। सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तिथि नियत की गई है। कोर्ट से इस संबंध में नौ जनवरी तक का स्टे था।
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कोतवाल सदर कपिल दुबे ने गांव अड़ंगापुर निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव, भाई नीलू यादव सहित अन्य के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि ये लोग दुष्कर्म व जानलेवा हमला जैसी घटनाओं को अंजाम देते है। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला के आदेश पर दोनों भाइयों की संपत्ति की जांच की गई। डीएम ने 19 दिसंबर को दोनों भाइयों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए।
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प्रशासन ने 21 दिसंबर को नवाब व नीलू का तिर्वा में स्थित 11.63 करोड़ का चंदन होटल कुर्क कर लिया था। सोमवार को पुलिस ने 5.50 करोड़ का नवाब व नीलू का बचपन प्ले स्कूल कुर्क किया था। उनके भाई सुदर्शन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पहले प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने होटल चंदन के लिए 18 सितंबर को स्टे दे दिया था। आदेश दिया कि होटल को ध्वस्त नहीं किया जाए। उस पर अवैधानिक कब्जा नहीं किया जाए। आदेश 9 जनवरी 2025तक प्रभावी रहेगा। इसके बावजूद अवमानना कर होटल चंदन को सीज कर दिया गया। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए होटल चंदन को सीजमुक्त करने के आदेश दिए है। इस संबंध में आख्या भी मांगी है। तीन जनवरी को इस मामले में सुनवाई की तिथि नियत की गई है।
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