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ज्योति हत्याकांड: मनीषा को राहत, पीयूष समेत पांच को भुगतनी होगी उम्रकैद

Sun, 08 Dec 2024 11:56 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 08 Dec 2024 11:56 PM IST
सार

Kanpur News: सेशन कोर्ट ने दो साल पहले पीयूष-मनीषा समेत छह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब मनीषा को कोर्ट से राहत मिल गई है। जबकि पीयूष समेत पांच को उम्रकैद भुगतनी होगी।

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Jyoti murder case: Manisha gets relief, five including Piyush will have to undergo life imprisonment
ज्योति हत्याकांड (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्योति हत्याकांड में दोषी ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी समेत पांच दोषियों की उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मुकदमे में आरोपी पीयूष की कथित प्रेमिका मनीषा मखीजा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर हाईकोर्ट ने मनीषा को दोषमुक्त करार दिया है।
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मध्यप्रदेश के जबलपुर निवासी शंकरलाल नागदेव ने बेटी ज्योति की शादी कानपुर के बिस्कुट व्यापारी पीयूष श्यामदासानी से की थी। 27 जुलाई 2014 को ज्योति की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। पहले तो पीयूष ने पुलिस को लुटेरों द्वारा ज्योति के अपहरण की कहानी सुनाई थी लेकिन बाद में पुलिस ने पीयूष द्वारा ही षड़यंत्र के तहत भाड़े के हत्यारों से ज्योति की हत्या करवाने का खुलासा किया था। इसमें पीयूष व उसकी कथित प्रेमिका मनीषा मखीजा समेत छह आरोपियों को जेल भेजा गया था। अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने 21 अक्तूबर 2022 को पीयूष श्यामदासानी, सोनू कश्यप, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, आशीष कश्यप, अवधेश चतुर्वेदी और मनीषा मखीजा को हत्या व षड़यंत्र में शामिल होने के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मनीषा, अवधेश और आशीष को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी जबकि पीयूष, रेनू और सोनू जेल में ही बंद हैं।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अवधेश और आशीष को भी समर्पण कर जेल जाना होगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान और न्यायमूर्ति मो. अजहर हुसैन इदरीसी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 105 पेज के फैसले में सात अपीलों का निस्तारण कर दिया। इसमें दोषियों की छह अपील के साथ ज्योति के पिता शंकरलाल नागदेव की सेशन कोर्ट द्वारा दोषमुक्त करार दिए गए अभियुक्तों पीयूष की मां पूनम, भाई मुकेश व चचेरे भाई कमलेश को भी सजा सुनाने संबंधी अपील शामिल थी।
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