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ज्योति हत्याकांड: तीन आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज
Thu, 25 Mar 2021 11:14 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 25 Mar 2021 11:14 PM IST
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ज्योति हत्याकांड
- फोटो : amar ujala
कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड के तीन आरोपियों रेनू कनौजिया उर्फ अखिलेश, अवधेश चतुर्वेदी और सोनू कश्यप की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। सभी 30 जुलाई 2014 से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मुकदमे के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं।
27 जुलाई 2014 को ज्योति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बिस्कुट कारोबारी पति पीयूष श्यामदासानी समेत 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 15 अक्तूबर 2020 को पीयूष और 19 नवंबर 2020 को आशीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है।
इसी आधार पर रेनू, अवधेश और सोनू ने भी हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। पीड़ित पक्ष ने तर्क रखा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार रेनू से जो चाकू बरामद हुआ, उसमें लगे खून से ज्योति के खून का मिलान हुआ था।
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सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार भी घटना के दौरान तीनों सहअभियुक्त एक-दूसरे के संपर्क में थे। हाईकोर्ट ने ऐसी स्थिति में तीनों को जमानत देने से इनकार करते हुए मामले के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
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27 जुलाई 2014 को ज्योति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बिस्कुट कारोबारी पति पीयूष श्यामदासानी समेत 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 15 अक्तूबर 2020 को पीयूष और 19 नवंबर 2020 को आशीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है।
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इसी आधार पर रेनू, अवधेश और सोनू ने भी हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। पीड़ित पक्ष ने तर्क रखा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार रेनू से जो चाकू बरामद हुआ, उसमें लगे खून से ज्योति के खून का मिलान हुआ था।
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सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार भी घटना के दौरान तीनों सहअभियुक्त एक-दूसरे के संपर्क में थे। हाईकोर्ट ने ऐसी स्थिति में तीनों को जमानत देने से इनकार करते हुए मामले के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं।