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जाजमऊ आगजनी मामला: चश्मदीद कोर्ट में बोला- मैंने इरफान को आग लगाते देखा, बचाव पक्ष ने मांगा समय...आज होगी जिरह

Fri, 04 Aug 2023 10:54 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 04 Aug 2023 10:54 AM IST
सार

MLA Irfan Solanki Case: सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात लोगों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में गुरुवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में आरोप तय नहीं हो सके। बचाव पक्ष ने संपूर्ण चार्जशीट दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख नियत कर दी है।

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Jajmau arson case, Eyewitness said in the court  I saw Irfan Solanki setting fire, the defense sought time
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अभियोजन ने 18वें गवाह के रूप में घटना के चश्मदीद विष्णु कुमार सैनी के बयान दर्ज कराए। विष्णु ने कोर्ट में कहा कि घटना के दिन वह सामान लेने बाजार जा रहा था तभी उसने देखा कि इरफान, रिजवान समेत सभी आरोपी नजीर फातिमा के घर पर आग लगा रहे थे।

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विष्णु ने कटघरे में खड़े आरोपियों को पहचाना और उनके द्वारा मकान पर आग लगाते देखने की तस्दीक भी की। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि आगजनी मामले में विवेचक अशोक कुमार दुबे के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी जिरह फिलहाल रोक दी गई है। घटना से संबंधित दूसरी चार्जशीट में दो चश्मदीद सामने आए थे।
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उनकी गवाही मुकदमे में सही फैसले के लिए बहुत जरूरी थी। कोर्ट के आदेश पर विष्णु को गवाह के रूप में पेश किया गया। उसने घटना का सिलसिलेवार विवरण कोर्ट के सामने पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सईद नकवी व करीम अहमद सिद्दीकी ने जिरह के लिए समय की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दी।

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हाईकोर्ट में याचिका करना चाहते हैं दाखिल
तर्क रखा कि उन्हें एक दिन पहले ही गवाह के पुलिस को दिए बयान की प्रति दी गई है। अभी जिरह की तैयारी नहीं हो सकी है। साथ ही कहा कि कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहते हैं। इसके लिए 15 दिन तक सुनवाई स्थगित रखी जाए। कोर्ट ने जिरह के लिए शुक्रवार का समय दिया है।

गैंगस्टर मामले में नहीं तय हो सके आरोप
सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात लोगों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में गुरुवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में आरोप तय नहीं हो सके। बचाव पक्ष ने संपूर्ण चार्जशीट दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख नियत कर दी है।

कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी चार्जशीट
इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, इसराइल आटे वाला, मो.शरीफ, शौकत अली, मुर्सलीन खान उर्फ भोलू और अज्जन उर्फ एजाज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जाजमऊ थाने मे मुकदमा दर्ज हुआ है। 21 जुलाई को मुकदमे की चार्जशीट एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी।

आरोप या आरोपमुक्ति पर होगी बहस
सभी आरोपियों को इसकी प्रति भी दे दी गई थी। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में अर्जी देकर तर्क रखा कि उन्हें चार्जशीट की संपूर्ण प्रति नहीं दी गई है। बीच-बीच से पेज कम हैं। उन्हें संपूर्ण प्रति दिलाई जाए तभी आरोप या आरोपमुक्ति पर बहस की जा सकती है।

मुर्सलीन व अज्जन मामले की सुनवाई 14 को
आगजनी मामले में पुलिस ने दो चार्जशीट कोर्ट भेजी थीं। पहली चार्जशीट में इरफान, रिजवान, इसराइल, मो. शरीफ व शौकत अली आरोपी थे, जबकि दूसरी चार्जशीट में मुर्सलीन खान उर्फ भोलू और अज्जन उर्फ एजाज को आरोपी बनाया गया था।

अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी
पहली चार्जशीट के मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है और उसमें गवाही खत्म होने की कगार पर है। दूसरे मुकदमे में गुरुवार को पहली गवाही होनी थी। गवाह के कोर्ट न पहुंचने के कारण सुनवाई टल गई। मुकदमे की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

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