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Jajmau Arson Case: नहीं हो सकी विवेचक से जिरह, अभियोजन ने  दाखिल की थी आपत्ति, अब कल होगी सुनवाई

Wed, 19 Jul 2023 12:39 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 19 Jul 2023 12:39 PM IST
सार

Kanpur News: अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में भी नसीम आरिफ द्वारा दर्ज कराए गए जमीन कब्जाने से संबंधित मुकदमे में न्यायाधीश के न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

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Jajmau Arson Case, Could not cross-examine the investigator, prosecution had filed objection, hearing will be
जाजमऊ आगजनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में मंगलवार को भी विवेचक अशोक कुमार दुबे से जिरह नहीं हो सकी। इरफान-रिजवान की ओर से अधिवक्ता ने एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी देकर जिरह से पहले दूसरी चार्जशीट की प्रति देने की मांग की थी। बचाव पक्ष की इस अर्जी पर मंगलवार को अभियोजन ने आपत्ति दाखिल की।

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इस आपत्ति का भी लिखित जवाब देने के लिए बचाव पक्ष ने समय मांगा। साथ ही इरफान सोलंकी ओर से अधिवक्ता सईद नकवी के बाहर होने की बात कहकर समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख नियत कर दी है, यानि अब मामले में सुनवाई कल होगी।
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वहीं अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में भी नसीम आरिफ द्वारा दर्ज कराए गए जमीन कब्जाने से संबंधित मुकदमे में न्यायाधीश के न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख नियत की गई है।

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