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Irfan Solanki Case: आगजनी मामले में 9वें गवाह के बयान दर्ज, अकील की गवाही पर जताई आपत्ति, आज होगी जिरह

Thu, 25 May 2023 10:24 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 25 May 2023 10:24 AM IST
सार

Kanpur News: एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में एक और मुकदमे में इरफान पर आरोप तय हुए हैं, जिसमें जल्द गवाही शुरू होगी। बुधवार को करीब एक माह बाद महराजगंज जेल से विधायक सोलंकी पेशी पर लाए गए थे।

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Irfan Solanki Case, Statement of 9th witness recorded in arson case, objected to Akils testimony
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को लगभग एक माह बाद बुधवार को कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया। इरफान की एमपीएमएलए सेशन कोर्ट व लोअर कोर्ट दोनों में कई मुकदमों में पेशी होनी थी। सेशन कोर्ट में जहां आगजनी मामले में 9वें गवाह के बयान दर्ज हुए।

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वहीं लोअर कोर्ट में एक मुकदमे में इरफान के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। जाजमऊ आगजनी मामले की एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से 9वें गवाह के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद को पेश किया गया।
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अकील ने बताया कि घटना के दिन वह इरफान के घर के बगल से गुजर रहा था तो प्लाट पर भीड़ लगी देखी, आग लगी हुई थी। उसने रिजवान को किसी को आग लगने की योजना सफल होने की बात कहते सुना था। इसके बाद इरफान व रिजवान की ओर से अधिवक्ता सईद नकवी व करीम अहमद सिद्दीकी ने जिरह शुरू की।

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फिर एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में पेश हुए
शेष जिरह के लिए कोर्ट ने गुरुवार का समय नियत किया है। मामले के अन्य आरोपी रिजवान सोलंकी, मो. शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटे वाला भी कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई पूरी होने के बाद इरफान और रिजवान को एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में पेश किया गया।

बाकी मुकदमों की सुनवाई भी टली
इरफान के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि चमनगंज थाने में इरफान के खिलाफ दर्ज सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। अकील अहमद द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी मामले में बुधवार को अकील की गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने 26 मई की तारीख नियत कर दी है। बाकी मुकदमों की सुनवाई भी टल गई।

अकील की गवाही पर जताई आपत्ति
इरफान के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि पिछली बार अचानक एक पुलिसकर्मी और फायरमैन की गवाही कराई गई और इस बार भी बिना पूर्व सूचना के अकील अहमद को पेश कर दिया गया। वहीं एडीजीसी भास्कर मिश्रा का कहना है कि अकील को कोर्ट से सम्मन भेजा गया था।

हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए, बोले-जीत हमारी होगी
लगभग एक माह बाद बुधवार को इरफान की कोर्ट में पेशी हुई थी। सुबह लगभग 10:30 बजे इरफान कोर्ट पहुंचे, तो हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए बोले जीत हमारी होगी। कोर्ट से वापसी के वक्त इरफान ने जुमला पढ़ा कि रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। नोटबंदी के सवाल पर बोले, हम क्या बोलें इस पर तो मोदी जी ही बोलेंगे।

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