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नाबालिग से छेड़छाड़ में चार साल की कैद, 85 सौ रुपये अर्थदंड लगाया
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कानपुर देहात। मूसानगर के एक गांव में आठ साल पहले हुई नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को घटना का दोषी पाया गया। गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 85 सौ रुपये अर्थदंड लगाया है।
मूसानगर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 16 अप्रैल 2013 की शाम शौच के लिए खेतों में गई थी। वापस घर जाने के दौरान गांव का ही रामऔतार रास्ते में उसे मिला। उसने किशोरी को पीटने के साथ छेड़छाड़ की।
मामले में किशोरी के पिता ने रामऔतार के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश 15 पॉक्सो एक्ट रघुवर सिंह की कोर्ट में चल रही थी।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने अभियुक्त को घटना का दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद व 8500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय, रामरक्षित शर्मा ने बताया कि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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मूसानगर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 16 अप्रैल 2013 की शाम शौच के लिए खेतों में गई थी। वापस घर जाने के दौरान गांव का ही रामऔतार रास्ते में उसे मिला। उसने किशोरी को पीटने के साथ छेड़छाड़ की।
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मामले में किशोरी के पिता ने रामऔतार के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश 15 पॉक्सो एक्ट रघुवर सिंह की कोर्ट में चल रही थी।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने अभियुक्त को घटना का दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद व 8500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय, रामरक्षित शर्मा ने बताया कि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की रकम पीड़िता को दी जाएगी।