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Kanpur News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
Sat, 04 Jul 2026 01:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 04 Jul 2026 01:15 AM IST
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कानपुर देहात। राजपुर थाना क्षेत्र के बैना गांव में वर्ष 2023 में विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला था। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अमराहट थाना क्षेत्र के मिलानपुर निवासी गोदा देवी 20 सितंबर 2023 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें बेटी के फंदा लगाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। बताया था कि उसने अपनी बेटी वंदना की शादी 20 फरवरी 2023 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के बैना गांव निवासी अमरजीत के साथ की थी। आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालियों ने दहेज में बाइक व एक लाख रुपये की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करना किया जा रहा था।
शिकायत पर पुलिस ने पति अमरजीत, सास मालती व ससुर बृजनारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ 25 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आनंद प्रिय गौतम की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि शुक्रवार को अदालत में बचाव व अभियोजन पक्ष में बहस हुई। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को गलत फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया और साक्ष्य व गवाहों के बयान का तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अमरजीत को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में सास मालती देवी व ससुर बृजनारायण सिंह को दोष मुक्त कर दिया।
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अमराहट थाना क्षेत्र के मिलानपुर निवासी गोदा देवी 20 सितंबर 2023 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें बेटी के फंदा लगाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। बताया था कि उसने अपनी बेटी वंदना की शादी 20 फरवरी 2023 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के बैना गांव निवासी अमरजीत के साथ की थी। आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालियों ने दहेज में बाइक व एक लाख रुपये की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करना किया जा रहा था।
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शिकायत पर पुलिस ने पति अमरजीत, सास मालती व ससुर बृजनारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ 25 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आनंद प्रिय गौतम की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि शुक्रवार को अदालत में बचाव व अभियोजन पक्ष में बहस हुई। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को गलत फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया और साक्ष्य व गवाहों के बयान का तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अमरजीत को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में सास मालती देवी व ससुर बृजनारायण सिंह को दोष मुक्त कर दिया।
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