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Kanpur News: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
Thu, 26 Mar 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 26 Mar 2026 12:44 AM IST
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कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के शाही गांव में वर्ष 2014 में महिला की हत्या के मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने साक्ष्य व दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के कंधरा निवासी सियाराम ने रूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी अनीता की शादी 15 फरवरी 2014 को रूरा थाना क्षेत्र के शाही गांव निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ नरेंद्र के साथ की थी। 29 सितंबर 2014 को बेटी की दामाद जितेंद्र सिंह कुशवाहा उर्फ नरेंद्र सिंह, सास कमला देवी, ससुर लालजी, जेठ बलराम ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। पुलिस ने विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान ससुर लाल जी की मौत हो गई थी। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हो रही थी। मामले में वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना के अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पति जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अलग-अलग धाराओं में 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं नेत्रहीन सास व जेठ को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर दोष मुक्त कर दिया।
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कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के कंधरा निवासी सियाराम ने रूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी अनीता की शादी 15 फरवरी 2014 को रूरा थाना क्षेत्र के शाही गांव निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ नरेंद्र के साथ की थी। 29 सितंबर 2014 को बेटी की दामाद जितेंद्र सिंह कुशवाहा उर्फ नरेंद्र सिंह, सास कमला देवी, ससुर लालजी, जेठ बलराम ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। पुलिस ने विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
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एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान ससुर लाल जी की मौत हो गई थी। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हो रही थी। मामले में वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना के अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पति जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अलग-अलग धाराओं में 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं नेत्रहीन सास व जेठ को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर दोष मुक्त कर दिया।
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