फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Husband gets life imprisonment for dowry death

Kanpur News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Wed, 08 Oct 2025 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 08 Oct 2025 01:14 AM IST
विज्ञापन
Husband gets life imprisonment for dowry death
कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के सराय गढ़ेवा में महिला की जलकर मौत हो गई थी। घटना को दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई एडीजे सात की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इटावा के लखना निवासी उमेश चंद्र बाथम ने रूरा थाना पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि बहन गिरजा उर्फ रिचा का विवाह सराय गढ़ेवा निवासी संतोष कुमार के साथ फरवरी 2012 में किया था। शादी में क्षमता के अनुसार दान दहेज भी दिया, लेकिन इसके बाद भी ससुराली जन संतुष्ट नहीं थे और बहन को प्रताड़ित करते थे। जिस पर बहन के ससुराल पिता व वह लोग गए थे और उन्हें समझाया था। इससे कुछ दिन वह लोग शांत रहे और फिर से बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
विज्ञापन

बहन को लगातार प्रताड़ित किए जाने से पिता राम अवतार दुखी रहते थे और उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। वहीं 10 फरवरी 2014 को पिता की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी बहन गिरजा उर्फ रिचा को उसके पति, सास ससुर ने परेशान करना बंद नहीं किया। 24 अगस्त 2016 को ससुराली जन ने बहन को जलाकर हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति संतोष कुमार, सास कृष्णा देवी व ससुर भगवानदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एडीजे सात में चल रही थी। मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति संतोष कुमार को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। दोषी पति को जेल भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed