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Kanpur News: मुकदमा वापस न लेने की रंजिश में हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास
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इटावा। मुकदमा वापस न लेने की रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गांव नगला गुलाब निवासी विंतेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।बताया था कि नौ मई 2018 की शाम को वह अपने परिवार के साथ घर पर थे। तभी मारपीट के एक मुकदमे को वापस लेने की धमकी देते हुए अवधेश उर्फ अवध नारायण अपने पुत्र पुष्पेंद्र उर्फ हरिओम, भाई गोविंद सिंह निवासी नगला गुलाब थाना बकेवर और साथी किशन सिंह निवासी मुलईपुर थाना अछल्दा व बहादुर उर्फ वीर बहादुर निवासी रामनगर धमसरी थाना अछल्दा के साथ उसके घर घुस आए।
हमलावरों ने उनके समेत अन्य घरवालों के साथ मारपीट की थी। विरोध पर उनके पिता रामवीर (50) को अवधनारायण ने पीठ में गोली मार दी थी। इससे उनकी मौत हो गई थी। ग्रामीणों के आने पर हमलावर भाग निकले थे। पुलिस ने पांचों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी थी। सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सभी दोषियों को सजा सुनाई।
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गांव नगला गुलाब निवासी विंतेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।बताया था कि नौ मई 2018 की शाम को वह अपने परिवार के साथ घर पर थे। तभी मारपीट के एक मुकदमे को वापस लेने की धमकी देते हुए अवधेश उर्फ अवध नारायण अपने पुत्र पुष्पेंद्र उर्फ हरिओम, भाई गोविंद सिंह निवासी नगला गुलाब थाना बकेवर और साथी किशन सिंह निवासी मुलईपुर थाना अछल्दा व बहादुर उर्फ वीर बहादुर निवासी रामनगर धमसरी थाना अछल्दा के साथ उसके घर घुस आए।
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हमलावरों ने उनके समेत अन्य घरवालों के साथ मारपीट की थी। विरोध पर उनके पिता रामवीर (50) को अवधनारायण ने पीठ में गोली मार दी थी। इससे उनकी मौत हो गई थी। ग्रामीणों के आने पर हमलावर भाग निकले थे। पुलिस ने पांचों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी थी। सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सभी दोषियों को सजा सुनाई।
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