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Kanpur News: मालिक से मारपीट व लूटपाट में हार्वेस्टर चालकों को सात साल की कैद
Sat, 25 Jul 2026 02:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 25 Jul 2026 02:01 AM IST
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कानपुर देहात। भोगनीपुर के मोहम्मदपुर गांव के पास अप्रैल 2020 हार्वेस्टर चालकों ने मालिक के साथ मारपीट कर रुपये लूट लिए थे। मामले में सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों चालकों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
जालौन जनपद के सिरसा कलार निवासी अवध बिहारी ने 14 अप्रैल 2020 को भोगनीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने घर से हार्वेस्टर लेकर कानपुर देहात के गजनेर जा रहा था। रामपुर के विलासपुर सिकरौरा गांव निवासी सचिन सागर व मोनू सागर दोनों चालक बारी बारी से हार्वेस्टर चला रहे थे। वाहन में डीजल डलवाने के बाद रात करीब ढाई बजे वह भोगनीपुर से मोहम्मदपुर की ओर बढ़ा तो दोनों चालकों ने उसे दबोच लिया और मारपीट करते हुए जेब से 82,500 रुपये लूट लिए। इसके बाद दोनों मौके से भाग गए।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपियों को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जालौन जनपद के सिरसा कलार निवासी अवध बिहारी ने 14 अप्रैल 2020 को भोगनीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने घर से हार्वेस्टर लेकर कानपुर देहात के गजनेर जा रहा था। रामपुर के विलासपुर सिकरौरा गांव निवासी सचिन सागर व मोनू सागर दोनों चालक बारी बारी से हार्वेस्टर चला रहे थे। वाहन में डीजल डलवाने के बाद रात करीब ढाई बजे वह भोगनीपुर से मोहम्मदपुर की ओर बढ़ा तो दोनों चालकों ने उसे दबोच लिया और मारपीट करते हुए जेब से 82,500 रुपये लूट लिए। इसके बाद दोनों मौके से भाग गए।
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपियों को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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