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Hardoi: पूर्व बसपा एमएलसी की लखनऊ स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश, पढ़ें पूरा मामला
Wed, 30 Nov 2022 12:00 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 30 Nov 2022 12:00 AM IST
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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बसपा के पूर्व एमएलसी अब्दुल हन्नान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ के पारिवारिक न्यायालय संख्या-10 के जज ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। चिकित्सक पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
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बताया गया कि कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन पूर्व एमएलसी ने अभी तक गुजारा भत्ता नहीं दिया है। आदेश का पालन न किए जाने के संबंध में पारिवारिक न्यायालय में मास्टर अब्दुल मलिक बनाम अब्दुल हन्नान में दो सितंबर को डीएनए टेस्ट का भी आदेश दिया था।
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बताया गया कि इस आदेश के अनुसार 22 सितंबर को लखनऊ सीएमओ के समक्ष पूर्व एमएलसी को डीएनए टेस्ट करवाया जाना था, लेकिन अब्दुल हन्नान डीएनए टेस्ट के लिए नहीं गए। इसके बाद गुजारा भत्ता को लेकर दायर याचिका में कोर्ट ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक हजार रुपये गुजारा भत्ता न देने पर एमएलसी की लखनऊ की संपत्ति की कुर्क करते हुए 46 हजार रुपये वसूल किए जाएं।
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