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Hardoi: बावन चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ की सदस्यता रद्द

Thu, 04 Sep 2025 06:50 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 04 Sep 2025 06:50 PM IST
सार

बीती 29 अगस्त को अपर जिला जज ने विशाल सेठ को सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्रवाई की।

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Hardoi: Membership of District Panchayat member Vishal Seth from Bawan IV cancelled
विशाल सेठ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यायालय से दोषी करार दिए जाने के बाद जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बीती 29 अगस्त को अपर जिला जज यशपाल ने 12 साल पुराने एक मामले में विशाल सेठ को सजा देते हुए फैसले में कड़ी टिप्पणी की थी। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने विशाल सेठ की सदस्यता खत्म किए जाने की पुष्टि की है।

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बावन चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ के खिलाफ 13 जून 2023 को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो बार में 50 हजार रुपये लिए थे। रिपोर्ट लिखाने के कुछ माह पहले एक दिन विशाल ने उसे शुगर मिल कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा उर्फ पंडित के यहां बुलाकर दुष्कर्म किया था। इसका वीडियो भी बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। जानकारी पर महिला की मां ने विरोध किया था।
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इसके बाद विशाल सेठ ने शुगर मिल कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा उर्फ पंडित, लड्डू और सतीश के साथ मिलकर पीड़िता और मां को घर में घुसकर मारा पीटा था। बीती 29 अगस्त को अपर जिला जज ने विशाल सेठ को सजा सुनाई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने चार मामलों का हवाला देते हुए बताया कि गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इस कारण विशाल सेठ की जिला पंचायत से सदस्यता खत्म कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव को भी भेज दी गई है।

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