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Kanpur News: लूट व पुलिस मुठभेड़ के दोषी को पांच वर्ष की कैद
Fri, 05 Sep 2025 10:16 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 05 Sep 2025 10:16 PM IST
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट ने लूट व पुलिस मुठभेड़ के 10 साल पुराने मामले में दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट के अनुसार, भरथना क्षेत्र के गांव बाहर पुरा निवासी सियाराम 29 सितंबर 2015 को बाइक से जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने मारपीट कर उन्हें लूट लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नीलू सिंह निवासी पुराना भरथना व उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से लूट का सामान व तमंचा तथा कारतूस बरामद किया था। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपितों को जेल भेज दिया।
छानबीन के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर नीलू को पांच साल की सजा व नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उसके साथियों को बरी कर दिया।
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कोर्ट के अनुसार, भरथना क्षेत्र के गांव बाहर पुरा निवासी सियाराम 29 सितंबर 2015 को बाइक से जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने मारपीट कर उन्हें लूट लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नीलू सिंह निवासी पुराना भरथना व उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से लूट का सामान व तमंचा तथा कारतूस बरामद किया था। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपितों को जेल भेज दिया।
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छानबीन के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर नीलू को पांच साल की सजा व नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उसके साथियों को बरी कर दिया।
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