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Kanpur News: बिना आधार नंबर के भी जीएसटी का मिलेगा पंजीकरण

Thu, 27 Feb 2025 01:53 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2025 01:53 AM IST
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GST registration will be available even without Aadhaar number
कानपुर। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी पंजीकरण व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए बिना आधार कार्ड और आधार कार्ड होने पर पंजीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बताया गया कि बिना आधार नंबर के भी जीएसटी पंजीकरण मिल सकेगा। जिन जगहों पर पंजीकरण सुविधा केंद्र नहीं है, वहां पर कारोबारी के स्थल का भौतिक सत्यापन करने के बाद जीएसटी पंजीकरण अधिकारी जारी कर सकेंगे।
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जीएसटी की नियमावली के नियम आठ में पंजीयन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जीएसटीएन पोर्टल ने 12 फरवरी को एडवाइजरी जारी की है। वर्तमान में जीएसटी पोर्टल पर यदि आधार सत्यापन है, तब पंजीयन आवेदन में कारोबारी को टिक करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लिंक पर आधार कार्ड का नंबर अंकित करना होता है। इसका ओटीपी कारोबारी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जाएगा। ओटीपी नंबर डालने के बाद पंजीयन प्रमाणपत्र का प्रपत्र जारी हो जाएगा।
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वरिष्ठ कर अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि एडवाइजरी में बताया है कि बिना आधार के यदि ऑनलाइन पंजीकरण का आवेदन किया गया है, तब पोर्टल पर अधिकारी व्यापारी के अभिलेखों की जांच व सत्यापन करेगा। कारोबारी स्थल का सर्वेक्षण करेगा। संतुष्ट होने पर पंजीकरण जारी करेगा। चिह्नित संवेदनशील वस्तुओं के मामले में कारोबारी स्थल के सर्वेक्षण के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाता है। देश के तीन राज्यों में पंजीयन सुविधा केंद्र खोले गए हैं, लेकिन उप्र में इस तरह के केंद्र नहीं हैं।
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