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एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष बोले, बालिका से दुष्कर्म का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए

Tue, 11 Jun 2019 10:09 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 11 Jun 2019 10:09 PM IST
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girl misdeeds and brutally murdered in hamirpur case
हमीरपुर में घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे - फोटो : अमर उजाला
हमीरपुर में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने मंगलवार को कुरारा थानाक्षेत्र स्थित पीड़ित परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। उन्होंने एसपी से कहा कि विवेचना में कोई कमी न रहे। उन्होंने बताया कि पाक्सो एक्ट को और पुख्ता करने के लिए राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह अध्यादेश जारी किया है।
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जिसमें अगर पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है तो आरोपियों को मृत्युदंड दिए जाने का प्राविधान है। साथ ही मृतका के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी बात कही है। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में पिछले शुक्रवार को बालिका के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
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12 वर्ष से कम है तो आरोपियों को मृत्युदंड दिए जाने का प्राविधान

आयोग के अध्यक्ष ने उसके परिजनों से मिलने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर मौजूद लोगों से भी वार्ता की। उन्होंने बताया पुलिस कार्रवाई में जुटी है। एक आरोपी बीरू फरार है। जिसको पुलिस की टीमें तलाश कर रही हैं। पीड़ित पिता को एससीएसटी के मद से करीब चार लाख 12 हजार व लक्ष्मीबाई सम्मान योजना से पौने दो लाख दिए गए हैं।

एससीएसटी मुकदमे की चार्जशीट लगने के बाद दूसरी किस्त के तौर पर चार लाख 12 हजार और दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल दस लाख रुपये की आर्थिक मदद होगी। आयोग के अध्यक्ष ने एसपी हेमराज मीना से कहा कि मुकदमे की विवेचना को वह खुद देखें। चार्जशीट लगने के बाद मुकदमे का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराया जाएगा। इस मौके पर सीडीओ आरके सिंह, एडीएम विनय प्रकाश श्रीवास्तव, एएसपी संतोष कुमार सिंह अतिरिक्त एसडीएम अशोक यादव आदि रहे। 
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