फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Four sentenced to three years' imprisonment for assault

Kanpur News: मारपीट में चार को तीन साल का कारावास

Thu, 30 Oct 2025 01:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 30 Oct 2025 01:57 AM IST
विज्ञापन
Four sentenced to three years' imprisonment for assault
कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर में वर्ष 2009 में हुए बलवा व मारपीट के मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन

जसापुर मंगलपुर में छह अप्रैल 2009 को रंजिश में पवन कुमार के साथ मारपीट की गई थी। उसके बचाने गए उसके भाई बृजेश कुमार, उनके चचेरे भाई सर्वेश व रिश्तेदार संतोष कुमार भी कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किया गया था। इस मामले में घायल पवन के पिता दौलतराम ने मंगलपुर थाने में गांव के उमाशंकर, रामपाल, शशिकांत व सुरेंद्र, बाबूराम आदि के खिलाफ बलवा व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए छह जून 2009 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए।
विज्ञापन

वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी बाबूराम की मृत्यु हो गई थी। इस पर 20 नवंबर 2011 को बाबूराम का नाम अलग कर सुनवाई बढ़ाई गई। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उमाशंकर, रामपाल , शशिकांत व सुरेंद्र को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर तीन- तीन हजार रुपये अर्थदंड लगया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed