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Kanpur News: मारपीट में चार को तीन साल का कारावास
Thu, 30 Oct 2025 01:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 30 Oct 2025 01:57 AM IST
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कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर में वर्ष 2009 में हुए बलवा व मारपीट के मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
जसापुर मंगलपुर में छह अप्रैल 2009 को रंजिश में पवन कुमार के साथ मारपीट की गई थी। उसके बचाने गए उसके भाई बृजेश कुमार, उनके चचेरे भाई सर्वेश व रिश्तेदार संतोष कुमार भी कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किया गया था। इस मामले में घायल पवन के पिता दौलतराम ने मंगलपुर थाने में गांव के उमाशंकर, रामपाल, शशिकांत व सुरेंद्र, बाबूराम आदि के खिलाफ बलवा व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए छह जून 2009 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए।
वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी बाबूराम की मृत्यु हो गई थी। इस पर 20 नवंबर 2011 को बाबूराम का नाम अलग कर सुनवाई बढ़ाई गई। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उमाशंकर, रामपाल , शशिकांत व सुरेंद्र को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर तीन- तीन हजार रुपये अर्थदंड लगया है।
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जसापुर मंगलपुर में छह अप्रैल 2009 को रंजिश में पवन कुमार के साथ मारपीट की गई थी। उसके बचाने गए उसके भाई बृजेश कुमार, उनके चचेरे भाई सर्वेश व रिश्तेदार संतोष कुमार भी कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किया गया था। इस मामले में घायल पवन के पिता दौलतराम ने मंगलपुर थाने में गांव के उमाशंकर, रामपाल, शशिकांत व सुरेंद्र, बाबूराम आदि के खिलाफ बलवा व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए छह जून 2009 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए।
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वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी बाबूराम की मृत्यु हो गई थी। इस पर 20 नवंबर 2011 को बाबूराम का नाम अलग कर सुनवाई बढ़ाई गई। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उमाशंकर, रामपाल , शशिकांत व सुरेंद्र को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर तीन- तीन हजार रुपये अर्थदंड लगया है।
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