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फॉरेन टूर पर नहीं घुमाया, उपभोक्ता फोरम ने चलाया ‘डंडा’, अब ‘डूबा’ पैसा मिलेगा
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Thu, 27 Oct 2016 01:11 AM IST
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काशनमनी के अलावा मुकदमा खर्च भी देना होगा
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कानपुर उपभोक्ता फोरम ने मैनजमेंट इंस्टीट्यूट से फॉरेन टूर के नाम पर लिया गया छात्र का पैसा वापस करने को कहा है। विदेश घुमाने के नाम पर लिया 35 हजार रुपये, काशनमनी का पांच हजार रुपये और अन्य सुविधाओं के नाम पर जमा 30 हजार रुपये कुल 70 हजार रुपये आठ प्रतिशत ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। संस्थान को पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।
ईडब्लूएस कालोनी बर्रा सात निवासी संजीव शर्मा ने प्रबंध निदेशक/रजिस्ट्रार सेठ श्री निवास अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसएसए नॉलेज पार्क नारामऊ के खिलाफ मुकमदा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि उसने इंस्टीट्यूट में वर्ष 2009 से 2011 में एमबीए किया था। उससे विदेश भ्रमण केनाम पर 35 हजार रुपये, पांच हजार रुपये काशनमनी समेत अन्य सुविधाएं देने के नाम पर फीस के अलावा कुल 96 हजार 900 रुपये लिया गया। विपक्षी की ओर से फोरम ने कहा गया कि 85 हजार फीस, पांच हजार काशनमनी, एक हजार रजिस्ट्रेशन और 20 हजार रुपये विदेश भ्रमण के लिए जमा किया गया था। कुछ छात्रों के पासपोर्ट समय से न जमा करने पर विदेश भ्रमण का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था। छात्र विदेश भ्रमण का 20 हजार रुपये और काशनमनी पांच हजार कुल 25 हजार ले सकता है। फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह, सुधा यादव ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया।
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ईडब्लूएस कालोनी बर्रा सात निवासी संजीव शर्मा ने प्रबंध निदेशक/रजिस्ट्रार सेठ श्री निवास अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसएसए नॉलेज पार्क नारामऊ के खिलाफ मुकमदा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि उसने इंस्टीट्यूट में वर्ष 2009 से 2011 में एमबीए किया था। उससे विदेश भ्रमण केनाम पर 35 हजार रुपये, पांच हजार रुपये काशनमनी समेत अन्य सुविधाएं देने के नाम पर फीस के अलावा कुल 96 हजार 900 रुपये लिया गया। विपक्षी की ओर से फोरम ने कहा गया कि 85 हजार फीस, पांच हजार काशनमनी, एक हजार रजिस्ट्रेशन और 20 हजार रुपये विदेश भ्रमण के लिए जमा किया गया था। कुछ छात्रों के पासपोर्ट समय से न जमा करने पर विदेश भ्रमण का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था। छात्र विदेश भ्रमण का 20 हजार रुपये और काशनमनी पांच हजार कुल 25 हजार ले सकता है। फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह, सुधा यादव ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया।
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