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Kanpur: ओटीएस में पहली बार बिजली चोरों को भी राहत, तीन श्रेणियों में जुर्माना अदा करने की सहूलियत, पढ़ें अपडेट

Tue, 07 Nov 2023 10:39 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 07 Nov 2023 10:39 AM IST
सार

Kanpur News: केस्को के उपभोक्ता के किसी सबस्टेशन में एसडीओ और एक्सईएन कार्यालय में संपर्क कर ओटीएस के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट uppcl.org के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आठ नवंबर से पंजीकरण शुरू होगा।

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For the first time in OTS, relief to electricity thieves, facility to pay fine in three categories
केस्को कार्यालय में जानकारी देते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में बिजली बकायेदारों के लिए सरचार्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पहली बार बिजली चोरी में फंसे लोगों को भी राहत दी गई है। छापे के दौरान जितना जुर्माना लगाया गया है, एक मुश्त जमा करने पर 65 प्रतिशत तक माफ हो जाएगा। ओटीएस में पंजीकरण कराते समय जुर्माने का 10 प्रतिशत और बाकी 90 प्रतिशत रकम का 25 प्रतिशत जमा करना होगा।

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सिविल लाइंस स्थित केस्को मुख्यालय में पत्रकारों से केस्को के प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1048 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज है और इन पर 14.48 करोड़ रुपये जुर्माना है। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कनेक्शन जरूरी होगा।
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इनमें जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं था और वे कटिया या अन्य तरीके से बिजली चोरी में पकड़े गए थे, तो राजस्व निर्धारण के लिए बिजली का वैध कनेक्शन जरूरी होगा। कनेक्शन नहीं मिल पाया है तो झटपट पोर्टल पर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन का साक्ष्य देना होगा। जुर्माना माफी के बाद 12 महीने नियमित बिजली बिल जमा करना होगा।

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विचाराधीन मामले को वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा
इस पर बिजली चोरी का दर्ज मुकदमा भी वापस ले लिया जाएगा। चोरी के संबंध में कोई मामला किसी भी फोरम या न्यायायल में चल रहा है, तो भी जुर्माना माफी का लाभ मिलेगा। बशर्ते उसे विचाराधीन मामले को वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा। प्रेस कांफ्रेंस में निदेशक तकनीकी राकेश वार्ष्णेय, चीफ इंजीनियर एसके गुप्ता, एक्सईएन आईटी सर्वेश पांडेय, एक्सईएन मुख्यालय तोयज भूषण मिश्र और मीडिया प्रभारी एक्सईएन एसके रंगीला मौजूद रहे।

तीन श्रेणियों में जुर्माना अदा करने की सहूलियत
ओटीएस में पंजीकरण कराने के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। आठ से 30 नवंबर तक योजना का लाभ लेने पर राजस्व निर्धारण का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। एक से 15 दिसंबर के बीच 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी और 16 से 31 दिसंबर के बीच पंजीकरण कराकर राजस्व निर्धारण का 40 प्रतिशत जमा करना होगा। तीन किस्तों में योजना का लाभ लेने पर तीनों श्रेणियों में माफ राशि की छूट में पांच-पांच प्रतिशत कम कर दी जाएगी।

खुद भी करा सकते हैं पंजीकरण
केस्को के उपभोक्ता के किसी सबस्टेशन में एसडीओ और एक्सईएन कार्यालय में संपर्क कर ओटीएस के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट uppcl.org के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आठ नवंबर से पंजीकरण शुरू होगा। पंजीकरण कराते समय कनेक्शन नंबर डालने पर उपभोक्ता को यह पता चल जाएगा कि इसमें उसका वास्तविक बिजली बिल कितना है और कितना सरचार्ज है। छूट सरचार्ज पर है। वेबसाइट पर लॉगिन कर उपभोक्ता कार्नर, सेवा अनुरोध, बिल सुधार के माध्यम से गलत बिल सुधार सकते हैं।

नंबर गेम

  •  58468 कनेक्शनधारकों पर 95.5 करोड़ बकाया।
  • 850 करोड़ रुपये के 16267 बकायेदारों को आरसी।
  •  1048 उपभोक्ताओं पर दर्ज है बिजली चोरी की रिपोर्ट।
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