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उपचुनाव: प्रत्याशी चुनाव आयोग के नियमों का करें पालन, 21 अक्टूबर को मतदान, कल से नामांकन

Mon, 23 Sep 2019 02:52 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
यूपी डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Mon, 23 Sep 2019 02:52 AM IST
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Follow the rules of the Election Commission, voting on October 21
उपचुनाव - फोटो : SELF
चित्रकूट में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मानिकपुर विधानसभा मे उप चुनाव को लेकर रविवार को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी शेषमणि पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्टेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई।
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जिसमें उन्होंने सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों के तहत काम करने की सलाह दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी शेषमणि पाण्डेय ने कहा कि मानिकपुर विधानसभा 237 निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य पद के लिए उप चुनाव होना है। इसके लिए आदर्श आचार सहिंता जनपद मे लागू कर दी गई है।
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उप चुनाव के लिए मऊ तहसील के उप जिलाधिकारी राजबहादुर को रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है। बैठक मे रिटर्निंग आफीसर राजबहादुर, अपर जिलाधिकारी गणेश प्रसाद सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक बलवंत चौधरी, उप जिलाधिकारी सदर  अश्विनी कुमार पाण्डेय, राजापुर एसडीएम रमेश यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा, सपा जिलाध्यक्ष अनुज यादव, बसपा जिलाध्यक्ष रामलखन निषाद, माकपा जिला सचिव रूद्र प्रसाद मिश्रा, भाकपा जिला सचिव अमित यादव, भाजपा नेता राजेश जायसवाल, सपा नेता गुलाब खा व कांग्रेस नेता शिव गुलाम वर्मा आदि मौजूद रहे।

कल से नामांकन प्रक्रिया शुरु
नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने का कार्य सोमवार 23 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक होगा। नामांकन के लिए कलक्ट्रेट मे न्यायालय कक्ष बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मे नामांकन पत्रों के दाखिले से नाम वापसी तक की समस्त कार्यवाही रिटर्निंग आफीसर द्वारा की जाएगी।
 

प्रत्याशी के साथ नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर मात्र पांच लोगों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। एक अक्टूबर मंगलवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। तीन अक्टूबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि व 21 अक्टूबर सोमवार को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया के लिए चिंहित स्थल पर बैरीकेटिंग करा दी गई है। 

चुनाव आचार संहिता के अनुसार कोई भी प्रत्याशी अपने साथ पांच से अधिक गाडियों का काफिला लेकर नहीं चलेगा। गाडी मे राजनैतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी का झंडा लगाने के लिए रिटर्निंग आफीसर की अनुमति आवश्यक है। जनसभा या जुलूस के लिए स्थान और समय का उल्लेख करते हुए पहले से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 
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