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Kanpur News: हत्या में पांच को आजीवन कारावास
Tue, 08 Jul 2025 01:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Tue, 08 Jul 2025 01:18 AM IST
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कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के बेहुटा में पांच साल पहले हुई हत्या व हत्या के प्रयास के मुकदमें की सुनवाई एडीजे-6 के अदालत में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने पांच पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड लगाया है।
घाटमपुर के बेहुटा निवासी हेमंत पुत्र कैलाशनाथ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि दो अप्रैल 2020 को दोपहर ढाई बजे के करीब भाई रमेश उर्फ कक्कू घर के बाहर बैठा था। इसी बीच पड़ोसी राजकुमार गांव में शिवजी के नाम से छोड़े के गए बकरे की डंडों से पिटाई कर रहा था। इस पर भाई रमेश ने मना किया तो राजकुमार विवाद करने लगा।
इस पर उसने व भाई अवधेश ने बीच बचाव कर शांत कराने की कोशिश की, तभी राजकुमार की ओर से उसका बेटा केशव, रमेश, उदयभान, कमल सिंह आ गए और लाठी डंडा, सरिया से मारपीट कर करने लगे। बचाने आए भाई हेमंत के पुत्र दिव्यांशू व हेमंत की पत्नी पूर्णिमा को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट के दौरान राजकुमार ने हाथ में लिए सरिया की बरछी से रमेश उर्फ कक्कू के सीने पर वार कर दिए। हमले में सभी घायलों को सीएचसी पहुंचा गया, जहां डॉक्टर ने रमेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा समेत अन्य धाराओं में पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।
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इस मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने दो जुलाई 2020 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे-6 दुर्गेश की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोर्ट ने वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों राजकुमार, केशव, रमेश, उदयभान, कमलसिंह को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर अलग-अलग धाराओं में एक लाख सोलह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को दो दो साल के सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया है। इसके साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 90 फीसदी धनराशि पीड़ित परिजनों को दिए जाने का भी आदेश दिए हैं।
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घाटमपुर के बेहुटा निवासी हेमंत पुत्र कैलाशनाथ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि दो अप्रैल 2020 को दोपहर ढाई बजे के करीब भाई रमेश उर्फ कक्कू घर के बाहर बैठा था। इसी बीच पड़ोसी राजकुमार गांव में शिवजी के नाम से छोड़े के गए बकरे की डंडों से पिटाई कर रहा था। इस पर भाई रमेश ने मना किया तो राजकुमार विवाद करने लगा।
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इस पर उसने व भाई अवधेश ने बीच बचाव कर शांत कराने की कोशिश की, तभी राजकुमार की ओर से उसका बेटा केशव, रमेश, उदयभान, कमल सिंह आ गए और लाठी डंडा, सरिया से मारपीट कर करने लगे। बचाने आए भाई हेमंत के पुत्र दिव्यांशू व हेमंत की पत्नी पूर्णिमा को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट के दौरान राजकुमार ने हाथ में लिए सरिया की बरछी से रमेश उर्फ कक्कू के सीने पर वार कर दिए। हमले में सभी घायलों को सीएचसी पहुंचा गया, जहां डॉक्टर ने रमेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा समेत अन्य धाराओं में पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।
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इस मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने दो जुलाई 2020 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे-6 दुर्गेश की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोर्ट ने वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों राजकुमार, केशव, रमेश, उदयभान, कमलसिंह को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर अलग-अलग धाराओं में एक लाख सोलह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को दो दो साल के सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया है। इसके साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 90 फीसदी धनराशि पीड़ित परिजनों को दिए जाने का भी आदेश दिए हैं।