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कानपुर: घरेलू हिंसा संग महामारी एक्ट का पहला केस दर्ज, बहू का आरोप- ससुरालीजनों ने उड़ाई लॉकडाउन अधिनियम की धज्जियां

Tue, 30 Jun 2020 03:33 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 30 Jun 2020 03:33 PM IST
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First case of pandemic act filed with domestic violence in Kanpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : गूगल
कानपुर में जूही थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है। बहू ने ससुरालीजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा समेत लॉकडाउन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बहू ने आरोप लगाया कि ससुरालीजनों ने सोशल डिस्टेनसिंग का पालन नहीं किया और न ही मास्क लगाया।
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कोरोना संक्रमण के प्रति बहू की जागरूकता देख पुलिस को बजी इन्हीं धाराओं में ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने सास की तरफ से बहू के खिलाफ भी मारपीट और धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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घरेलू हिंसा के साथ महामारी एक्ट के उल्लंघन का शहर में यह पहला मामला है। जूही के बसंती नगर निवासी दीपिका गुप्ता ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पूर्व ससुरालिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा लिखाया था।
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ससुराल वाले केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। पति विरोध करते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। 27 जून की सुबह जब वे अपने कमरे में थीं, तभी सास रीता गुप्ता, ससुर अनिल गुप्ता, ननद एकता श्रीवास्तव, नंदोई सत्यप्रकाश, उनके बेटे आदित्य, बेटी सौम्या उसके कमरे में आए और केस वापस लेने का दबाव बनाने लगे।


उसे जान से मारने की धमकी दी और विरोध पर डंडे से पीटा। सभी ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। न तो शारीरिक दूरी का ख्याल रखा और न ही कोई मास्क पहने हुए था। जूही थाना प्रभारी संतोष आर्य ने बताया कि बहू और सास की तरफ से मुकदमें दर्ज कर जांच की जा रही है।
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