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पिता हर रोज बेटी संग करता था दुष्कर्म, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
Thu, 22 Aug 2019 02:58 PM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 22 Aug 2019 02:58 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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कानपुर में बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को अपर जिला जज 23 पवन कुमार श्रीवास्तव ने दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर देने की संस्तुति भी की है। पिता थाने में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) था।
चमनगंज की रहने वाली युवती ने अपने पिता मोहम्मद हसनैन उर्फ पप्पू और सौतेली मां नसरीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल 2016 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। युवती का कहना था कि बचपन में माता-पिता का तलाक होने के बाद बड़े पिता और मामा ने उसकी परवरिश की।
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चमनगंज की रहने वाली युवती ने अपने पिता मोहम्मद हसनैन उर्फ पप्पू और सौतेली मां नसरीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल 2016 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। युवती का कहना था कि बचपन में माता-पिता का तलाक होने के बाद बड़े पिता और मामा ने उसकी परवरिश की।
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बड़ी होने पर पिता झगड़ा करके युवती को अपने साथ ले आया और दुष्कर्म करता रहा। सौतेली मां ने दुगनी उम्र के अपने भाई के साथ उसका निकाह करा दिया। निकाह के बाद भी पिता युवती से दुष्कर्म करता रहा। एक दिन पति ने सब कुछ देख लिया और युवती को तलाक दे दिया।
मजबूरी में युवती को दोबारा पिता के घर रहना पड़ा। इसके बाद भी पिता लगातार दुष्कर्म करता रहा। गर्भवती होने पर पिता व सौतेली मां ने मिलकर गर्भपात करवा दिया। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह चमनगंज थाने गई लेकिन उसका पिता थाने में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) था। जिस कारण उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। एसएसपी के आदेश पर 16 अप्रैल को चमनगंज थाने में एफआईआर लिखी गई थी। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि कोर्ट ने पिता को सजा सुनाई।
मजबूरी में युवती को दोबारा पिता के घर रहना पड़ा। इसके बाद भी पिता लगातार दुष्कर्म करता रहा। गर्भवती होने पर पिता व सौतेली मां ने मिलकर गर्भपात करवा दिया। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह चमनगंज थाने गई लेकिन उसका पिता थाने में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) था। जिस कारण उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। एसएसपी के आदेश पर 16 अप्रैल को चमनगंज थाने में एफआईआर लिखी गई थी। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि कोर्ट ने पिता को सजा सुनाई।