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Farrukhabad Crime: मिलावटखोरी में आठ व्यापारियों पर 1.65 लाख जुर्माना

Tue, 30 May 2023 10:26 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 30 May 2023 10:26 PM IST
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Farrukhabad Crime: 1.65 lakh fine on eight traders for adulteration
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

फर्रुखाबाद जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने और बिना पंजीकरण कारोबार करने में एडीएम न्यायालय में छह व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीएम ने इन व्यापारियों को एक लाख 65 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला की जांच में फेल हो गए।

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इस पर मिलावटखोरी व बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डॉ.शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति सुनवाई के बाद व्यापारियों को जुर्माने से दंडित किया। उन्होंने शहर के मोहल्ला महावीरगंज द्वितीय निवासी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल पर कुट्टू का आटा का नमूना फेल होने पर 25000 रुपये, शमसाबाद क्षेत्र के गांव गड़रियन नगला निवासी रमेश चंद्र पर दूध का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये, फैजबाग स्थित दुकान से सोहनपापड़ी का नमूना फेल होने व बिना पंजीकरण कारोबार करने में जनपद कन्नौज कस्बा गुरसहायगंज के मोहल्ला गौरी नवादा निवासी सलमान पर 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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नूरपुर जसमई निवासी अमरजीत पर मिलावटी बेसन बेचने में 25000 रुपये जुर्माना लगा है। वहीं बिना पंजीकरण खाद्य व्यापार करने में राजेपुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी पंकज कुमार पर 25000 रुपये व शीशमबाग कैंट फतेहगढ़ निवासी सलमान पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य) सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि वर्ष 2021 में व्यापारियों के खिलाफ वाद दायर कराए गए थे।

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