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नियोक्ता को ऑनलाइन जमा करना होगा पीएफ
अमित अवस्थी, कानपुर
Updated Wed, 24 Jun 2015 01:56 AM IST
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भविष्य निधि संगठन के दायरे में आने वाले हर नियोक्ता को अब कर्मचारियों व अपने भविष्य निधि का अंशदान ऑनलाइन जमा करना होगा। अभी तक एक लाख रुपये से अधिक का अंशदान होने पर ही ऑनलाइन जमा करना होता था। इस संबंध में भविष्य निधि संगठन के चीफ एकाउंट अफसर ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जानकारों के मुताबिक नई व्यवस्था से न केवल विभाग के कामकाज में पारदर्शिता आएगी बल्कि विभागीय भागदौड़ भी नही करनी होगी। ऐसे प्रत्येक संस्थान व कंपनी जहां पर 20 या 20 से अधिक सदस्य हैं, भविष्य निधि के दायरे में आते हैं। उन्हें हर महीने प्रत्येक सदस्य का और अपना अंशदान विभाग में जमा करना होता है। 22 जून को चीफ एकाउंट अफसर भविष्य निधि संगठन संजय कुमार गुप्ता की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि अब प्रत्येक अंशदाता को ऑनलाइन पीएफ जमा करना होगा।
नई व्यवस्था तत्काल रूप से प्रभावी हो गई है। कैश या चेक के माध्यम से अंशदान नहीं जमा किया जाएगा। इंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड स्टाफ यूनियन यूपी रीजन के महामंत्री राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि नई व्यवस्था से विभागीय कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। शहर में करीब साढ़े तीन लाख नियोक्ता हैं जबकि पूरे रीजन में इनकी संख्या सात लाख से अधिक है।
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जानकारों के मुताबिक नई व्यवस्था से न केवल विभाग के कामकाज में पारदर्शिता आएगी बल्कि विभागीय भागदौड़ भी नही करनी होगी। ऐसे प्रत्येक संस्थान व कंपनी जहां पर 20 या 20 से अधिक सदस्य हैं, भविष्य निधि के दायरे में आते हैं। उन्हें हर महीने प्रत्येक सदस्य का और अपना अंशदान विभाग में जमा करना होता है। 22 जून को चीफ एकाउंट अफसर भविष्य निधि संगठन संजय कुमार गुप्ता की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि अब प्रत्येक अंशदाता को ऑनलाइन पीएफ जमा करना होगा।
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नई व्यवस्था तत्काल रूप से प्रभावी हो गई है। कैश या चेक के माध्यम से अंशदान नहीं जमा किया जाएगा। इंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड स्टाफ यूनियन यूपी रीजन के महामंत्री राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि नई व्यवस्था से विभागीय कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। शहर में करीब साढ़े तीन लाख नियोक्ता हैं जबकि पूरे रीजन में इनकी संख्या सात लाख से अधिक है।
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