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सारे नियमों को तोड़कर किया जा रहा आलू का स्टोरेज, दो एफआईआर दर्ज

Thu, 16 Mar 2017 12:47 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Thu, 16 Mar 2017 12:47 AM IST
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illegal storage of potato two fir lodged
कानपुर के डीएम ने लिया एक्शन, कोल्ड स्टोरेज मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज - फोटो : ओपी वाधवानी
कानपुर के कटियार कोल्ड स्टोरेज में बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लिए सारे नियमों को तोड़कर आलू का भंडारण किया जा रहा था। शिवराजपुर थाने में कोल्ड स्टोरेज मालिकों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पहली एफआईआर जिला उद्यान अधिकारी ने तो दूसरी ठेकेदार ने दर्ज कराई है। अब बड़ा सवाल ये कि अगर बिना एनओसी आलू भंडारण किया जा रहा था तो संबंधित विभाग क्यों आंखें बंद किए था। जितना दोषी कोल्ड स्टोरेज मालिक है, उतना ही दोषी विभागीय अधिकारी भी हैं।
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जिला उद्यान अधिकारी चंद्रप्रकाश अवस्थी ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक शंभू सिंह कटियार निवासी एलआईजी सोसाइटी शारदा नगर, उनके बेटे हर्षित सिंह कटियार और गर्वित सिंह कटियार के खिलाफ दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि कटियार कोल्ड स्टोर में आठ माह पहले नए निर्माण की अनुमति ली गई थी। इसके बाद बिना भंडारण की एनओसी लिए ही आधे बने चेंबर में क्षमता से ज्यादा आलू भंडारण करा दिया गया। इससे यह हादसा हुआ। दूसरी एफआईआर मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदार पप्पू निवासी बिहार ने तीनों मालिकों के खिलाफ दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि क्षमता से ज्यादा आलू का भंडारण करने से इनकार करने पर कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने जाति सूचक गालियां बकीं और मजबूरन ज्यादा भंडारण कराया। इससे हादसा हुआ और उसके पांच साथियों की मौत हुई और 12-13 लोग घायल हुए।  
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जिलाधिकारी  कौशल राज शर्मा ने बताया कि दो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। भवन निर्माण की अनुमति ली गई थी लेकिन भंडारण की एनओसी नहीं ली गई थी। फायर ब्रिगेड से निरीक्षण भी नहीं कराया गया था। पीडब्लूडी के दो इंजीनियरों की टीम जांच के लिए बनाई गई है। इन्होंने प्रारंभिक जांच में भवन निर्माण में अनियमितता की बात कही है। अभियंताओं के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि इमारत का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं हुआ था। बीम में आरसीसी के खंभे नहीं बनाए थे। पतले गार्डर लगाकर छह मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी। अन्य बिंदुओं पर भी जांच कराई जा रही है। 
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