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दोस्त ने साथियों संग कक्षा 9 की छात्रा से किया गैंग रेप

Wed, 16 Nov 2016 04:39 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 16 Nov 2016 04:39 PM IST
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gang rape with ninth class student
डेमो
पनकी थानाक्षेत्र के रतनपुर की रहने वाली कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा से तीन लड़को ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगरेप में उक्त तीन नाम सामने आए हैं। जिनमें कल्लू (मुख्य आरोपी) पुत्र मीह लाल, शाहजंंहापुर के घंटाघर निवासी अंकित पुत्र अनुप यादव व जीतेंद्र पासवान शामिल हैं।
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पहले परिजनों ने लोकलाज के भय से मामला दर्ज कराने से पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन बाद में जब पीड़िता की बड़ी बहन ने घर वालों की हिम्मत बंधाई तो वे रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार हुए। पीड़िता के साथ थाने पहुंचे परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक छात्रा के पिता का देहांत हो चुका है जबकि मां प्राइवेट नौकरी करती है। वह अपनी मां के साथ अपने ननीहाल रतनपुर में रह रही थी। इस दौरान उसकी दोस्ती घर के सामने बने हॉस्टल में रहने वाले अंकित नामक लड़के से हो गई। दो दिन पहले अंकित ने छात्रा के साथ बाहर घुमने का प्लान बनाया। मंगलवार को दोनों कल्याण पुर की ओर जा ही रहे थे कि अंकित का दोस्त जीतेंद्र मिल गया। जीतेंद्र और अंकित ने कुछ साल तक साथ में पढाई की थी लेकन जीतेंद्र ने फेल होने के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी।
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कल्याणपुर में अंकित से मिलने के बाद जीतेंद्र भी उनके साथ हो लिया। इसके बाद तीनों नारामऊ पहुंचे। यहां वैंडी स्कूल के पास ग्रीन बैल्ट में जीतेंद्र और अंकित छात्रा साथ बैठे थे। बाद में यहा जीतेंद्र का दोस्त कल्लू आ धमका। अंकित कल्लू को नहीं जानता था। 

इस बात पर अंकित ने जीतेंद्र को सुनाई। कल्लू इस बात पर उखड़ गया और बात बढ़ते-बढ़ते कल्लू और जीतेंद्र के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद कल्लू ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। मौका देख अंकित और जीतेंद्र ने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।


घर लौटने के बाद छात्रा ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो वे हक्के-बक्के रह गए। इस पर लड़की के नाना-नानी ने रिपोर्ट दर्ज कराने से मना कर दिया। बाद में शहर में रह रही पीड़िता की बहन ने घर वालों की हिम्मत बंधाई तो वे मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे। शिकायत मिलने बाद पुलिस ने पुराना शिवली रोड़ कल्लू और जितेंद्र गिरफ्तार किया। इसके बाद तीसरे आरोपी अंकित को हॉस्टल से गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ धारा 376 रेप, 506 जान से मारने की धमकी व 6 जी/ पोक्सो एक्ट लगाया।

 
  






 
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