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उन्नावः बलवा में सदर विधायक सहित चार दोषमुक्त
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उन्नाव। विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक सहित चार लोगों को मारपीट व बलवे में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
वर्ष 2012 में पवई गांव निवासी हरिकिशोर ने सदर विधायक पंकज गुप्ता, उनके सहयोगी अंशु गुप्ता, केशव सिंह और दिनेश सिंह के खिलाफ मारपीट, बलवा समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। माखी थाना पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चारों को आरोपी बनाया था।
मुकदमे की सुनवाई पहले एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बाद में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश राजीव मुकुल पांडेय ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
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वर्ष 2012 में पवई गांव निवासी हरिकिशोर ने सदर विधायक पंकज गुप्ता, उनके सहयोगी अंशु गुप्ता, केशव सिंह और दिनेश सिंह के खिलाफ मारपीट, बलवा समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। माखी थाना पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चारों को आरोपी बनाया था।
मुकदमे की सुनवाई पहले एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बाद में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश राजीव मुकुल पांडेय ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
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