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प्रशांत हत्याकांडः 4 को उम्रकैद, फैसला आते ही रो पड़ा मृतक का भाई विक्रांत
Fri, 25 Jan 2019 09:27 PM IST
प्रशांत कुमार
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 25 Jan 2019 09:27 PM IST
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यूपी में उन्नाव जिले के आसीवन थानाक्षेत्र के गांव ऐनीखुर्द में पांच साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने चार लोगों को दोष साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। आज भी परिजन उस दिन को याद करके रो पड़ते हैं। मृतक के बड़े भाई विक्रांत पांडेय ने कहा कि इस घटना ने परिवार की खुशियां छीन लीं। भाई की हत्या ने परिवार को तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं।
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सुपारी देकर 20 फरवरी 2015 को हत्या करा दी गई थी
एनीखुर्द गांव निवासी प्रशांत (25) पुत्र विनोद कुमार पांडेय की जमीन विवाद में गांव के ही रामनरेश माली ने सुपारी देकर 20 फरवरी 2015 को हत्या करा दी थी। पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया कराया था। जांच कर रही पुलिस ने हत्या में शामिल लखनऊ के थाना माल के गांव वीरपुर निवासी पुतान पासी, आबिदनगर निवासी चंद्रभान, आसवीन के गांव एनीखुर्द निवासी रमेश व रामनरेश माली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक में मामला विचाराधीन था।
न्यायाधीश मो. राशिद ने दोनों पक्ष के गवाहों और वकीलों की दलीलें सुनीं। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों को प्रशांत की हत्या का दोषी पाया। चारों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
न्यायाधीश मो. राशिद ने दोनों पक्ष के गवाहों और वकीलों की दलीलें सुनीं। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों को प्रशांत की हत्या का दोषी पाया। चारों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।