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पति ने नहीं दिया गुजारा भत्ता, 4.30 लाख की होगी वसूली

Tue, 17 Aug 2021 01:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 01:14 AM IST
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court case
कानपुर देहात। अलग रह रही पत्नी को पति द्वारा गुजारा भत्ता न देने पर पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर 4.30 लाख बकाये गुजारा भत्ता की भू राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है।
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अकबरपुर कोतवाली के खानचंद्रपुर निवासी उमा देवी का पति अजीत कुमार से विवाद चल रहा है। जिससे उमा देवी अलग रहती हैं। गुजारा भत्ता के लिए उमा देवी ने वर्ष 2019 में पारिवारिक न्यायालय में वाद किया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद गुजारा भत्ता स्वीकृत किया गया। इधर कोर्ट के आदेश के बाद भी अजीत कुमार ने उमा देवी को गुजारा भत्ता नहीं दिया। उमा देवी ने कोर्ट से गुहार लगाकर पति की आमदनी आदि के साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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उसने कोर्ट को बताया कि पति जानबूझ कर गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। सुनवाई के बाद पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अचल सचदेवा ने 4 अगस्त को गुजारा भत्ता के बकाये 4.30 लाख रुपये भू-राजस्व की भांति वसूली का आदेश दिया। उन्होंने धनराशि वसूली के लिए डीएम को अधिकृत किया है। अकबरपुर तहसील से वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू की है। तहसीलदार अकबरपुर संजय कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संग्रह अमीन के माध्यम से वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है।
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