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Kanpur News: Copy - चैकडेम निर्माण में गड़बड़ी पर अधिशासी अभियंता, सात जेई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
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कानपुर देहात। लघु सिंचाई विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनाए गए चार चैकडेम की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की जांच में गड़बड़ी पाई गई। कानपुर मंडलायुक्त की ओर से कार्रवाई की संस्तुति किए जाने पर शासन ने अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड कानपुर, सात अवर अभियंताओं (जेई) पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। साथ ही दो कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद में लघु सिंचाई विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिंद नदी पर बड़ापुर निगोहिया, सुंदरपुर गजेन, रतनपुर खास के साथ सेंगुर नदी पर फत्तेपुर डेरापुर में चेकडैम का निर्माण हुआ था। इसमें रतनपुर चेकडैम की गुणवत्ता खराब पाई गई थी। वहीं सुंदरपुर गजेन चेकडैम निर्धारित स्थल से एक किलोमीटर नीचे बनाया गया था। चेकडैम में निर्माण के समय मानक के अनुरूप स्वीकृत पत्थरों का भी प्रयोग नहीं किया गया। इस मामले की कई शिकायतें हुईं। इस पर अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग की ओर से 21 मार्च 2025 को टीम के साथ इनका निरीक्षण कर काम अधूरा और गुणवत्ताहीन होने की रिपोर्ट दी गई थी।
महज पांच दिन बाद ही अधिशासी अभियंता ने 26 मार्च को एक नई टीम का गठन करके भौतिक सत्यापन दर्शाते हुए 31 मार्च को अधूरे काम पर ही पूरा भुगतान कर दिया था। गुणवत्ता विहीन कार्य होने के बाद भी भुगतान करा लिए जाने की एक बार फिर से शिकायत हुई। इस मामले जिलाधिकारी कपिल सिंह ने टीएसी से जांच कराने की संस्तुति मंडलायुक्त कानपुर से की थी। इस पर मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रदीप कुमार की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीएसी गठित कर जांच के निर्देश दिए गए थे। टीम ने जांच में गड़बड़ी पाई और इसकी रिपोर्ट दी। इसके बाद मंडलायुक्त ने 30 अप्रैल 2026 को अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति को कार्रवाई की संस्तुति के साथ भेजी थी। शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट के बाद अब जाकर कार्रवाई शुरू हुई है।
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जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि चेकडैम निर्माण प्रकरण में टीएसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आशीष कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, कानपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके अलावा दोषी पाए जाने पर शासन ने जेई रामसूरत यादव, मनोज कुमार कुशवाहा, अरुण कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह, चंद्रिका प्रसाद, अनंत तिवारी, रमेश कुमार अवर के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोषी पाई गई फर्म मेसर्स नेशनल एंटरप्राइजेज, कानपुर तथा मेसर्स शीलू कुमार कंस्ट्रक्शन, शांति कॉलोनी, इटावा के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार अधिरोपित करने तथा ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश मुख्य अभियंता लघु सिंचाई कानपुर मंडल को दिए गए हैं।
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जनपद में लघु सिंचाई विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिंद नदी पर बड़ापुर निगोहिया, सुंदरपुर गजेन, रतनपुर खास के साथ सेंगुर नदी पर फत्तेपुर डेरापुर में चेकडैम का निर्माण हुआ था। इसमें रतनपुर चेकडैम की गुणवत्ता खराब पाई गई थी। वहीं सुंदरपुर गजेन चेकडैम निर्धारित स्थल से एक किलोमीटर नीचे बनाया गया था। चेकडैम में निर्माण के समय मानक के अनुरूप स्वीकृत पत्थरों का भी प्रयोग नहीं किया गया। इस मामले की कई शिकायतें हुईं। इस पर अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग की ओर से 21 मार्च 2025 को टीम के साथ इनका निरीक्षण कर काम अधूरा और गुणवत्ताहीन होने की रिपोर्ट दी गई थी।
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महज पांच दिन बाद ही अधिशासी अभियंता ने 26 मार्च को एक नई टीम का गठन करके भौतिक सत्यापन दर्शाते हुए 31 मार्च को अधूरे काम पर ही पूरा भुगतान कर दिया था। गुणवत्ता विहीन कार्य होने के बाद भी भुगतान करा लिए जाने की एक बार फिर से शिकायत हुई। इस मामले जिलाधिकारी कपिल सिंह ने टीएसी से जांच कराने की संस्तुति मंडलायुक्त कानपुर से की थी। इस पर मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रदीप कुमार की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीएसी गठित कर जांच के निर्देश दिए गए थे। टीम ने जांच में गड़बड़ी पाई और इसकी रिपोर्ट दी। इसके बाद मंडलायुक्त ने 30 अप्रैल 2026 को अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति को कार्रवाई की संस्तुति के साथ भेजी थी। शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट के बाद अब जाकर कार्रवाई शुरू हुई है।
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जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि चेकडैम निर्माण प्रकरण में टीएसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आशीष कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, कानपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके अलावा दोषी पाए जाने पर शासन ने जेई रामसूरत यादव, मनोज कुमार कुशवाहा, अरुण कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह, चंद्रिका प्रसाद, अनंत तिवारी, रमेश कुमार अवर के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोषी पाई गई फर्म मेसर्स नेशनल एंटरप्राइजेज, कानपुर तथा मेसर्स शीलू कुमार कंस्ट्रक्शन, शांति कॉलोनी, इटावा के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार अधिरोपित करने तथा ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश मुख्य अभियंता लघु सिंचाई कानपुर मंडल को दिए गए हैं।