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अग्निकांड: नगर निगम का नोटिस जर्जर कॉम्प्लेक्स के पास न रहें लोग, 15 दिन के अंदर परिसर को खाली करने को कहा गया
Thu, 20 Apr 2023 07:53 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 20 Apr 2023 07:53 AM IST
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कॉम्प्लेक्स अग्निकांड (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
कानपुर में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए बांस मंडी क्षेत्र पांच कॉम्प्लेक्स के दायरे से लोगों को हटने का आदेश नगर निगम की ओर से जारी कर दिया गया है। एक सप्ताह पहले आईआईटी की रिपोर्ट में यहां के तीन कॉम्प्लेक्स हमराज, मसूद और एआर टॉवर के जर्जर होने की बात कही गई थी। इसके अलावा बाकी के दो कॉम्प्लेक्स को लेकर नए सिरे से जांच करने के बाद उसे ठीक कर फिर प्रयोग में लाने को आईआईटी विशेषज्ञों की ओर से कहा गया था।
इसी को लेकर नगर निगम लगातार वहां के कारोबारियों को सुरक्षित रहने के लिए नोटिस और सूचनाएं जारी कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम के जाेन एक प्रभारी आरके सिंह ने कहा कि व्यापारियों व उन भवनों के दायरे में रहने वालों को वहां से हटने का नोटिस दिया गया है। यह भी कहा कि यदि कोई व्यापारी यदि जर्जर कॉम्प्लेक्स में अपना सामान निकालने जाता है और उसे यदि कोई शारीरिक हानि पहुंचती है तो इसके लिए नगर निगम जिम्मेदारी नहीं होगा। जोन प्रभारी का कहना है कि 15 दिन में काॅम्प्लेक्स गिराने की नहीं उन जर्जर कॉम्प्लेक्स के पास कारोबारी या अन्य लोग न जाए, इसके लिए नोटिस जारी किया गया है।
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इसी को लेकर नगर निगम लगातार वहां के कारोबारियों को सुरक्षित रहने के लिए नोटिस और सूचनाएं जारी कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम के जाेन एक प्रभारी आरके सिंह ने कहा कि व्यापारियों व उन भवनों के दायरे में रहने वालों को वहां से हटने का नोटिस दिया गया है। यह भी कहा कि यदि कोई व्यापारी यदि जर्जर कॉम्प्लेक्स में अपना सामान निकालने जाता है और उसे यदि कोई शारीरिक हानि पहुंचती है तो इसके लिए नगर निगम जिम्मेदारी नहीं होगा। जोन प्रभारी का कहना है कि 15 दिन में काॅम्प्लेक्स गिराने की नहीं उन जर्जर कॉम्प्लेक्स के पास कारोबारी या अन्य लोग न जाए, इसके लिए नोटिस जारी किया गया है।
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