{"_id":"661537323254e87605035852","slug":"chitrakoot-life-imprisonment-to-the-husband-who-murdered-his-wife-2024-04-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot: कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot: कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को उम्रकैद
Tue, 09 Apr 2024 06:14 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 09 Apr 2024 06:14 PM IST
सार
Chitrakoot News: 11 माह पूर्व कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने के मामले में हत्यारोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चित्रकूट जिले में कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना मऊ थाना क्षेत्र के शेषा सुबकरा गांव में 11 माह पूर्व हुई थी। दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
विज्ञापन
मंगलवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के रगौली गांव निवासी विफई निषाद ने मऊ थाने में 5 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री श्यामवती को दामाद शेषा सुबकरा निवासी लालचंद्र ने जान से मार दिया है। वादी के अनुसार, हत्यारोपी ने श्यामवती की गर्दन में कुल्हाड़ी से कई वार किए और मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने बेहद कम समय में प्रभावी पैरवी की थी। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विकास कुमार (प्रथम) ने दोष सिद्ध होने पर दोषी लालचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निर्णय के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।
विज्ञापन