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Chitrakoot: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा परिजनों को फंसाने की रची थी साजिश
Tue, 07 May 2024 07:09 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 07 May 2024 07:09 PM IST
सार
Chitrakoot News: रैपुरा थाना क्षेत्र के खजुरिहा कला गांव में वर्ष 2020 में पत्नी की हत्या के मामले में हत्यारोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चित्रकूट जिले में घर में सो रही पत्नी की कुल्हाडी से काटकर हत्या करने के बाद गांव के विरोधियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मंगलवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र के खजुरिहा कला गांव निवासी रामराज कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 नवंबर 2020 की रात उसके घर में घुसकर गांव के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी संगीता देवी की हत्या कर दी।
उसने बचाने की गुहार लगाते हुए शोर किया तो हमलावर उसे भी घसीट कर ले जाने लगे। इस दौरान पत्नी का शव देख कर वह बेहोश हो गया। वादी ने इस मामले में अपनी भाभी गायत्री देवी व संतोष कुशवाहा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि वादी रामराज कुशवाहा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से अब तक हत्यारोपी रामराज जेल में बंद है।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश विकास कुमार (प्रथम) ने दोषी पति रामराज को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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उसने बचाने की गुहार लगाते हुए शोर किया तो हमलावर उसे भी घसीट कर ले जाने लगे। इस दौरान पत्नी का शव देख कर वह बेहोश हो गया। वादी ने इस मामले में अपनी भाभी गायत्री देवी व संतोष कुशवाहा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि वादी रामराज कुशवाहा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से अब तक हत्यारोपी रामराज जेल में बंद है।
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पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश विकास कुमार (प्रथम) ने दोषी पति रामराज को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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