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Banda: सांसद, विधायक और चेयरमैन समेत 18 का कोर्ट में सरेंडर, सीएएनआरसी के विरोध प्रदर्शन में किया था हाईवे जाम

Tue, 01 Nov 2022 10:58 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 01 Nov 2022 10:58 PM IST
सार

सीएएनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस ने 31 सपाइयों को नामजद किया था। इसके अलावा 150 अज्ञात थे। इनमें से सांसद, विधायक और चेयरमैन समेत 18 ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने शाम तक न्यायिक हिरासत में रखने पर मुचलके पर रिहा कर दिया।

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CANRC Protest, 18 including MP, MLA and Chairman surrendered in court in Banda
एनआरसी व सीए के विरोध में सपाइयों का धरना-प्रदर्शन (सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बांदा जिले में तीन साल पुराने सीएए एनआरसी प्रदर्शन मामले में सपा सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित 18 ने मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने शाम तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया।

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शहर कोतवाली क्षेत्र के जहीर क्लब मैदान में 19 दिसंबर 2019 को सीएए एनआरसी के विरोध में सपाइयों ने प्रदर्शन कर हाइवे जाम कर दिया था। मामले में पुलिस ने 31 सपाइयों को नामजद और 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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मंगलवार को नामजद आरोपियों में आकाश साहू, अचिन खरे, निर्भय सिंह मोंटी, अवधेश सिंह, उमेश यादव, मोहन साहू (नगर पालिका अध्यक्ष) , बद्री प्रसाद यादव, विशंभर निषाद (राज्य सभा सदस्य), विशंभर यादव (बबेरू विधायक), प्रदीप यादव, प्रियांशु गुप्ता, ओम नारायण त्रिपाठी विदित शामिल थे।

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इसके अलावा, प्रदीप परिहार, पूर्व जिलाध्यक्ष शमीम बांदवी, आमना खातून, पूर्व जिलाध्यक्ष इमरान अली राजू, अमित गुप्ता, अजय निषाद, रामकिशोर राजपूत आदि ने एमपीएमएलए कोर्ट की पीठासीन गरिमा सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

कोर्ट ने मुचलके पर किया रिहा
कोर्ट ने शाम तक हिरासत में लेने के बाद मुचलका दाखिल करने के बाद सभी का रिहा कर दिया है। बता दें कि कोर्ट में अधिवक्ता भूपत यादव, अभिलाष यादव, मनोज यादव, चित्रप्रकाश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक दीक्षित आदि ने पैरवी की।

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