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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Cabinet minister Rakesh Sachan got bail from the sessions court, released on two bails of 25-25 thousand

Rakesh Sachan: कैबिनेट मंत्री की सजा निलंबन की अर्जी खारिज, जमा करना होगा जुर्माना, सात को होगी अपील पर सुनवाई

Tue, 23 Aug 2022 06:51 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 23 Aug 2022 06:51 PM IST
सार

लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान को अपील की सुनवाई तक के लिए सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। 

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Cabinet minister Rakesh Sachan got bail from the sessions court, released on two bails of 25-25 thousand
कानपुर कोर्ट परिसर में मंत्री राकेश सचान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में अवैध असलहा रखने में आर्म्स एक्ट के तहत लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान दोषी करार दिए गए थे। मंगलवार को सांसदों विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में हाजिर हो गए।

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अपील पर फैसला आने तक के लिए कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। पिछले आठ अगस्त को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव ने राकेश सचान को एक साल कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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बता दें कि अपील के लिए जमानत पर उनकी रिहाई हो गई थी। समयावधि खत्म होने का आज आखिरी दिन था। नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि उनके पास से राइफल बरामद हुई है, जिसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके।

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इसी मामले में एससीएमएम 3 कोर्ट ने अभियुक्त राकेश सचान को दोषी करार दिया था। इसी सजा से बचने के लिए कैबिनेट मंत्री ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अधिवक्ता कपिल दीप सचान ने बताया कि कोर्ट से राकेश सचान को जमानत मिल गई है। उनके सजा के निलंबन की अर्जी खारिज की गई है। उन्हें 1,500 रुपये जुर्माना  जमा करना होगा। वहीं, सात सितंबर को अपील पर सुनवाई होगी।

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