बिकरू कांड: अब आरोपी रेखा को आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज, रिचा दुबे को दी गई हाजिरी माफी
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बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी रेखा अग्निहोत्री की ओर से दी गई आरोप मुक्त करने की अर्जी को शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही आरोप निर्धारण करने के लिए सभी आरोपियों को तलब करते हुए सुनवाई की तिथि तीन दिसंबर तय की है।
बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने 45-50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। मामले में आरोपियों पर आरोप तय होने है। वहीं, शनिवार को मामले में आरोपी रेखा अग्निहोत्री की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने आरोप मुक्त करने की अर्जी अदालत में पेश की।
सुनवाई के दौरान तर्क रखे कि रेखा मामले में नामजद आरोपी नहीं है। वह विकास के घर पर दस साल से नौकरानी थी। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उसे मामले में पुलिस ने निर्दोष फंसा दिया है। वहीं, अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिभूषण सिंह ने बचाव पक्ष का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह विकास दुबे के घर पर 10-12 साल से रह रही थी।
वहीं, दबिश देने गई पुलिस टीम में शामिल दरोगा अजहर इशरत ने अपने बयानों में भी कहा है कि घटना के समय पुलिस को देखकर रेखा जोर-जोर से चिल्ला रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रेखा की अर्जी खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि तय की है।
रिचा दुबे को दी गई हाजिरी माफी
विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने के मामले में शनिवार को अदालत नहीं पहुंची। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश शुक्ला ने बताया कि शनिवार को रिचा दुबे के नहीं आने से हाजिरी माफीनामा अदालत में प्रस्तुत किया गया है। अब सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि अदालत ने तय की है।