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बिकरू कांड : फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले में सुनवाई 22 को, पूर्व जिला पंचायत सदस्य है आरोपी
Thu, 09 Sep 2021 10:45 PM IST
Vikas Kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर देहात।
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर देहात।
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 09 Sep 2021 10:45 PM IST
सार
बिकरू में दो जुलाई 2020 को कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में विकास के सहयोगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुढ़वा शिवली निवासी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाया गया है।
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बिकरू कांड
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिकरू कांड में आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गुरुवार को फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी तृतीय की कोर्ट में पेशी हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस के आरोपों को गलत बता मुकदमा खत्म करने की मांग की। इस पर एपीओ ने बहस के लिए समय मांगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि तय की है।
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बिकरू में दो जुलाई 2020 को कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में विकास के सहयोगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुढ़वा शिवली निवासी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाया गया है। वह माती जेल में है। उस पर पुलिस ने फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र लाइसेंस के आवेदन में फर्जी शपथ पत्र देने का मामला दर्ज किया था।
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इसकी सुनवाई अपर मुख्य मुख्य न्यायिक अधिकारी तृतीय की कोर्ट में चल रही है। बुधवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गुड्डन पर दर्ज मुकदमे में मजबूत साक्ष्य न होने की बात कह उसे खत्म करने का अनुरोध कोर्ट से किया। इस पर एपीओ ने बहस के लिए समय मांगा। अब मामले में 22 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं गुड्डन के चालक सुशील तिवारी की इसी मामले में सुनवाई मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम की कोर्ट में हुई।
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