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बिकरू कांड: कोर्ट आज तय तक कर सकती है जमानत राशि, खुशी दुबे की रिहाई में लग सकता है 15 दिन का समय

Fri, 06 Jan 2023 12:31 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 06 Jan 2023 12:31 PM IST
सार

बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। वहीं, कोर्ट आज खुशी दुबे के मामले में जमानत राशि और शर्तें तय कर सकता है।

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Bikroo Kand, Court can fix the bail amount till today, Khushi Dubeys release may take 15 days
अमर और खुशी दुबे की शादी में विकास दुबे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आदेश की प्रति गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में दाखिल कर दी गई है। शुक्रवार को अदालत खुशी की जमानत धनराशि व अन्य शर्तों के संबंध में आदेश कर सकती है।

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हालांकि जमानतों के सत्यापन व अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 15 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद ही खुशी रिहा हो सकेगी। बता दें कि बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 की रात पुलिस की दबिश के दौरान गैंगस्टर विकास दुबे व उसके गुर्गों ने गोली बारी कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।
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इस मामले में तीन दिन पहले ही ब्याह कर ससुराल पहुंची खुशी को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस का कहना था कि खुशी छिपे पुलिसकर्मियों के बारे में सूचना दे रही थी और अपराधी गोली मार रहे थे। पुलिस ने पहले उसके साथ सहानुभूति बरतकर जेल से रिहा करने की कोशिश की, लेकिन अचानक वादे से मुकर गई।

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अभियोजन को एक झटका तब लगा जब कड़ी मशक्कत के बाद आखिर कोर्ट ने खुशी को नाबालिग मान लिया। हालांकि इसके बाद भी खुशी की मुसीबतें कम नहीं हुईं। हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो वहां भी अभियोजन खुशी की रिहाई रोकने के लिए कानूनी दांवपेंच का इस्तेमाल करता रहा।

जल्द होगी खुशी की रिहाई
आखिर चार जनवरी की सुबह सुप्रीम कोर्ट से खुशी को जमानत मिल गई। खुशी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि आदेश की प्रति मुकदमे की सुनवाई कर रही कानपुर देहात की विशेष अदालत में दाखिल कर दी गई है। जल्द ही रिहाई हो जाएगी।

शुक्रवार को कोर्ट जमानत धनराशि व अन्य शर्तें तय कर देगी, जिसके बाद शनिवार या सोमवार को जमानतें दाखिल कर दी जाएंगी। कोर्ट जमानतों का सत्यापन कराएगी और सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद ही खुशी की रिहाई का परवाना जारी हो सकेगा।

जमानतगीरों का इंतजाम भी टेढ़ी खीर
खुशी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं। बिकरू कांड से जुड़े मुख्य मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि फर्जी तरीके से सिम का इस्तेमाल करने के धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है।

आदेश मिलने के बावजूद धोखाधड़ी मामले में भी अब तक खुशी की ओर से जमानतें दाखिल नहीं की गई हैं। दो जमानतें इस मामले में दाखिल करनी हैं। वहीं बिकरू मामले में भी जमानत आदेश आने के बाद रिहाई के लिए जमानतें दाखिल करनी होंगी। एक साथ इतने जमानतगीरों की व्यवस्था करना भी खुशी के परिवारवालों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।

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