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Behmai Case : बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल करने को मांगा समय, अब चार जनवरी को होगी सुनवाई
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कानपुर देहात। बेहमई कांड में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की। इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख चार जनवरी तय की है।
बेहमई गांव में फूलन देवी ने वर्ष 1981 में गोली मारकर 20 लोगों की हत्या कर दी थी। केस की सुनवाई के दौरान घटना के वादी व गवाह समेत अधिकांश आरोपियों की मौत हो चुकी है। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है।
मामले में दोनों पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा था। पूर्व तिथि पर अभियोजन ने अपनी लिखित बहस कोर्ट में दाखिल कर दी थी। वहीं, बचाव पक्ष को लिखित बहस अदालत में दाखिल करनी थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार को बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार जनवरी की तिथि तय की है। इस दौरान विश्वनाथ व श्यामबाबू अदालत में हाजिर रहे। जेल में बंद पोसा को अत्यधिक वृद्ध व बीमार होने के कारण अदालत में नहीं लाया गया।
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बेहमई गांव में फूलन देवी ने वर्ष 1981 में गोली मारकर 20 लोगों की हत्या कर दी थी। केस की सुनवाई के दौरान घटना के वादी व गवाह समेत अधिकांश आरोपियों की मौत हो चुकी है। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है।
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मामले में दोनों पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा था। पूर्व तिथि पर अभियोजन ने अपनी लिखित बहस कोर्ट में दाखिल कर दी थी। वहीं, बचाव पक्ष को लिखित बहस अदालत में दाखिल करनी थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार को बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार जनवरी की तिथि तय की है। इस दौरान विश्वनाथ व श्यामबाबू अदालत में हाजिर रहे। जेल में बंद पोसा को अत्यधिक वृद्ध व बीमार होने के कारण अदालत में नहीं लाया गया।