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Banda: मुल्जिम के भागने के मामले में दोषी दो बर्खास्त सिपाहियों को एक साल की सजा

Wed, 03 Dec 2025 09:32 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 03 Dec 2025 09:32 PM IST
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Banda: Two dismissed constables convicted in the case of an accused's escape sentenced to one year in prison
- फोटो : अमर उजाला

पुलिस अभिरक्षा से हथकड़ी छुड़ाकर भागने के मामले में दोषी दो बर्खास्त सिपाहियाें को न्यायालय एसीजेएम रेलवे कोर्ट दिव्यकांत सिंह राठौर ने एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जीआरपी थानाध्यक्ष शिवबाबू ने बताया कि वर्ष 2007 में गैंगस्टर कोर्ट झांसी से मुल्जिम वसीम खां को लेकर बांदा ला रहे दो सिपाहियों की कस्टडी से मुल्जिम वसीम हथकड़ी छुड़ाकर भाग गया था।

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हालांकि बाद में उसने खुद को सरेंडर कर दिया था। बाद में उसकी मौत भी हो गई थी। इस घटना में कानपुर नगर के सेन पश्चिम पारा के तिरमा गांव निवासी सिपाही सुरेश तिवारी व कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर नई बस्ती निवासी सिपाही विजय पाल के खिलाफ जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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बाद में विभागीय जांच में लापरवाही पर दोषी दोनों सिपाहियों को विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में बुधवार को न्यायालय एसीजेएम रेलवे कोर्ट दिव्यकांत सिंह राठौर ने दोनों सिपाहियों को एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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