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Banda: गैंगस्टर के तीन आरोपियों की 86 लाख की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने की कार्रवाई

Sun, 01 Jun 2025 05:45 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 01 Jun 2025 05:45 PM IST
सार

यूपी के बांदा जिले में पैलानी थाना पुलिस ने फतेहपुर निवासी तीन लोगों की 86 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। 

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Banda: Property worth 86 lakhs of three gangster accused confiscated, police took action
ट्रकों को पुलिस ने कब्जे में लिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गिरोह बनाकर अवैध रूप से खनन कर संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की अर्जित लगभग 86 लाख रुपये की संपत्ति को पुलिस ने रविवार को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति में पांच ट्रक और एक बाइक शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना पैलानी इंस्पेक्टर सुखराम सिंह कर रहे थे।

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न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे। इसमें फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के शेखन कस्बा निवासी मोहम्मद रजा हुसैन, सलीहाबाद निवासी हलीम खां व मोहम्मद शेखू खां की 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जब्त संपत्ति में पांच ट्रक व एक बाइक शामिल है। आरोपी मोहम्मद रजा हुसैन के खिलाफ पैलानी में दो, शेखू खां व हलीम खां के खिलाफ दो-दो मुकदमे खनिज व गैंगस्टर में दर्ज हैं।

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